Mathura administration ने Allahabad High Court को सूचित किया कि विवादित Shahi Idgah परिसर में सुरक्षा व्यवस्था स्थापित कर दी गई है। यह कदम Kar Seva नामक स्वैच्छिक धार्मिक जुटाव को लेकर उठाए गए चिंताओं के बाद लिया गया है।
Key Developments
- 25 August 2026 को, Justice Avnish Saxena की बेंच ने जिला मजिस्ट्रेट और Senior Superintendent of Police से प्राप्त सील्ड रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसमें सुरक्षा उपायों की पुष्टि की गई।
- रिपोर्ट को सील्ड रहने का आदेश दिया गया, जिससे जानकारी की संवेदनशीलता दर्शाई गई।
- High Court ने पहले, 17 July 2026 को, राज्य को निर्देश दिया कि किसी भी समूह को साइट पर बैठकें, Kar Seva या ऐसे कार्यक्रमों के लिए प्रवेश न करने दिया जाए जो सार्वजनिक शांति को बाधित कर सकते हैं।
- Ashutosh Maharaj ने Shri Krishna Janmbhoomi Mukti Nirmaan Trust की ओर से याचिका दायर की।
- Supreme Court ने 12 August 2026 को मौखिक रूप से संकेत दिया कि वह मामला High Court को वापस भेजेगी क्योंकि सभी वादीयों को उचित नोटिस नहीं दिया गया था।
Important Facts
विवाद में 2023 में मिलाए गए 18 मुकदमों शामिल हैं, जो सभी Shahi Idgah को हटाने की मांग करते हैं क्योंकि यह historic Krishna Janmabhoomi स्थल पर अतिक्रमण करता है। दावेदारों का तर्क है कि मुगल सम्राट Aurangzeb ने पहले के मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण किया। 1968 compromise agreement ने पहले संयुक्त उपयोग की अनुमति दी थी, लेकिन हालिया याचिकाओं का दावा है कि यह धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था और इसलिए अमान्य है।
December 2023 में, High Court ने एक अनुरोध को मंजूरी दी।