Calcutta High Court ने West Bengal में EC ट्रांसफर पर PIL को खारिज किया
Calcutta High Court ने 31 March 2026 को एक PIL को खारिज किया जो Election Commission द्वारा West Bengal में वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर को चुनौती देता था। वकील Arka Kumar Nag द्वारा दायर याचिका में मनमानी और संभावित प्रशासनिक ढहने का आरोप लगाया गया था, लेकिन बेंच ने सार्वजनिक नुकसान के कोई प्रमाण नहीं पाए।
मुख्य विकास
- EC ने राज्य के Chief Secretary, Home Secretary और DGP को Assembly polls की समय‑सारणी घोषित करने के बाद ट्रांसफर किया।
- बेंच, जिसका नेतृत्व Chief Justice Sujoy Paul और Justice Partha Sarathi Sen ने किया, ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि ट्रांसफर मनमाना, अचानक या दुष्ट थे।
- अदालत ने जोर दिया कि ट्रांसफर सेवा का एक घटक है; प्रभावित अधिकारी उचित सेवा‑कानून की कार्यवाही के माध्यम से इसे चुनौती दे सकते हैं।
- CEC Gyanesh Kumar के खिलाफ महाभियोग शुरू करने के अनुरोध को वर्तमान याचिका से असंबंधित मानते हुए खारिज किया गया।
- अदालत ने देखा कि कोई प्रशासनिक शून्य नहीं बना; प्रत्येक ट्रांसफर किए गए अधिकारी को तुरंत प्रतिस्थापित किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
• याचिका ने सार्वजनिक हित के उल्लंघन के आधार पर EC के ट्रांसफर आदेशों को रद्द करने की मांग की।
• याचिकाकर्ता ने वरिष्ठ राजनेताओं को CEC से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस प्रमाण या नामित व्यक्तियों को प्रस्तुत नहीं किया गया।
• अदालत ने नोट किया कि समान या बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पूरे देश में हुए हैं, ...