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विपक्ष ने CEC ज्ञानेश कुमार को महाभियोग के लिए कदम उठाए – Article 324 और 2023 Election Commission Act पर प्रकाश

विपक्ष ने CEC ज्ञानेश कुमार को महाभियोग के लिए कदम उठाए – Article 324 और 2023 Election Commission Act पर प्रकाश
विपक्ष ने Chief Election Commissioner ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पक्षपाती व्यवहार का आरोप लगाते हुए महाभियोग नोटिस दायर किए हैं, जिससे Article 324 पर ध्यान केंद्रित हुआ है। यह लेख CEC को हटाने के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों, उनके नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले 2023 Act, और Supreme Court के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया के समानताओं को रेखांकित करता है, जो UPSC Polity की तैयारी के लिए प्रासंगिक है।
विपक्ष ने CEC ज्ञानेश कुमार को महाभियोग के लिए कदम उठाए – Article 324 और 2023 Election Commission Act पर प्रकाश विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में Chief Election Commissioner (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग नोटिस दायर किए हैं, उन पर पक्षपाती और भेदभावपूर्ण व्यवहार तथा चुनावी धोखाधड़ी और मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरावृत्ति (SIR) की जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। यह कदम संविधान की धारा Article 324 और हालिया 2023 Election Commission Act की प्रावधानों को पुनर्जीवित करता है। मुख्य विकास विपक्ष ने CEC द्वारा पक्षपाती और भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया है और उसकी हटाने की मांग की है। महाभियोग नोटिस दोनों Lok Sabha और Rajya Sabha में प्रस्तुत किए गए हैं। यह विवाद Article 324(5) के तहत हटाने की प्रक्रिया को उजागर करता है। 2023 Act अब नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, जिससे पहले के Supreme Court के मार्गदर्शन को प्रतिस्थापित किया गया है। महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान Article 324(1) सभी चुनावों की देखरेख, दिशा और नियंत्रण को संसद, राज्य विधानसभाओं, President और Vice‑President के पास Election Commission को सौंपता है। Article 324(2) President को CEC और अन्य Election Commissioners को नियुक्त करने का अधिकार देता है, बशर्ते कि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन हो। Article 324(3) अन्य Commissioners की नियुक्ति होने पर CEC को आयोग का Chairman नियुक्त करता है। Article 324(5) Supreme Court के न्यायाधीश की हटाने की प्रक्रिया को दोहराता है: एक प्रस्ताव कम से कम 100 Lok Sabha सदस्यों या 50 Rajya Sabha सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, Speaker/Chairman द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए, और एक तीन‑सदस्यीय समिति (Supreme Court न्यायाधीश, High Court Chief Justice, प्रतिष्ठित विद्वान) द्वारा जांचा जाना चाहिए। यदि समिति अनुचित व्यवहार या अक्षमता पाती है, तो यह पता President को भेजा जाता है। प्रक्रिया
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Quick Reference

Key Insight

विपक्ष का 2026 में इम्पीचमेंट कदम Article 324 की सुरक्षा और 2023 Election Commission Act की परीक्षा लेता है।

Key Facts

  1. 2026 में, विपक्षी दलों ने दोनों लोकसभा और राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) Gyanesh Kumar के खिलाफ इम्पीचमेंट नोटिस दायर किए।
  2. Article 324(5) के अनुसार CEC का इम्पीचमेंट करने के लिए कम से कम 100 लोकसभा सदस्यों या 50 राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षर, स्पीकर/चेयरमैन की स्वीकृति, और एक तीन‑सदस्यीय समिति (Supreme Court जज, High Court मुख्य न्यायाधीश, प्रतिष्ठित विद्वान) द्वारा जांच आवश्यक है।
  3. Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 ने CEC और ECs की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, Leader of Opposition और एक Union Cabinet Minister की चयन समिति का परिचय कराया।
  4. 2023 Act सेवा शर्तों और CEC की हटाने की प्रक्रिया को भी कोडिफ़ाई करता है, जिससे EC की स्वतंत्रता पर पहले के Supreme Court दिशानिर्देशों को निरस्त किया गया।
  5. Article 324(1) चुनावों की निगरानी, दिशा और नियंत्रण Election Commission को सौंपता है; 324(2) राष्ट्रपति को CEC और ECs नियुक्त करने का अधिकार देता है; 324(3) CEC को आयोग का चेयरमैन बनाता है।
  6. विपक्ष CEC Gyanesh Kumar द्वारा पक्षपाती और भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाता है और कथित चुनावी धोखाधड़ी तथा मतदाता सूची की Special Intensive Re‑verification (SIR) की जांच में बाधा डालने का दावा करता है।

Background

यह कदम चुनाव आयोग के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों को पुनर्जीवित करता है, जो GS2 के तहत एक प्रमुख संवैधानिक संस्था है। यह EC की स्वतंत्रता—जो Article 324 और 2023 Act में स्थापित है—और राजनीतिक दबावों के बीच तनाव को उजागर करता है, जो भारतीय राजनीति और शासन में एक बार-बार दोहराया जाने वाला विषय है।

UPSC Syllabus

  • Prelims_GS — Constitution and Political System
  • GS2 — Parliament and State Legislatures - structure, functioning, powers and privileges
  • GS2 — Constitutional posts, bodies and their powers and functions
  • GS2 — Executive and Judiciary - structure, organization and functioning
  • Prelims_GS — Public Policy and Rights Issues
  • GS2 — Representation of People's Act
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gs.gs285% UPSC Relevance

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विपक्ष ने CEC ज्ञानेश कुमार को महाभियोग के लिए कदम उठाए – Article 324 और 2023 Election Commission Act पर प्रकाश

विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में Chief Election Commissioner (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग नोटिस दायर किए हैं, उन पर पक्षपाती और भेदभावपूर्ण व्यवहार तथा चुनावी धोखाधड़ी और मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरावृत्ति (SIR) की जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। यह कदम संविधान की धारा Article 324 और हालिया 2023 Election Commission Act की प्रावधानों को पुनर्जीवित करता है।

मुख्य विकास

  • विपक्ष ने CEC द्वारा पक्षपाती और भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया है और उसकी हटाने की मांग की है।
  • महाभियोग नोटिस दोनों Lok Sabha और Rajya Sabha में प्रस्तुत किए गए हैं।
  • यह विवाद Article 324(5) के तहत हटाने की प्रक्रिया को उजागर करता है।
  • 2023 Act अब नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, जिससे पहले के Supreme Court के मार्गदर्शन को प्रतिस्थापित किया गया है।

महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान

Article 324(1) सभी चुनावों की देखरेख, दिशा और नियंत्रण को संसद, राज्य विधानसभाओं, President और Vice‑President के पास Election Commission को सौंपता है।

Article 324(2) President को CEC और अन्य Election Commissioners को नियुक्त करने का अधिकार देता है, बशर्ते कि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन हो।

Article 324(3) अन्य Commissioners की नियुक्ति होने पर CEC को आयोग का Chairman नियुक्त करता है।

Article 324(5) Supreme Court के न्यायाधीश की हटाने की प्रक्रिया को दोहराता है: एक प्रस्ताव कम से कम 100 Lok Sabha सदस्यों या 50 Rajya Sabha सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, Speaker/Chairman द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए, और एक तीन‑सदस्यीय समिति (Supreme Court न्यायाधीश, High Court Chief Justice, प्रतिष्ठित विद्वान) द्वारा जांचा जाना चाहिए। यदि समिति अनुचित व्यवहार या अक्षमता पाती है, तो यह पता President को भेजा जाता है।

प्रक्रिया

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विपक्ष का 2026 में इम्पीचमेंट कदम Article 324 की सुरक्षा और 2023 Election Commission Act की परीक्षा लेता है।

Key Facts

  1. 2026 में, विपक्षी दलों ने दोनों लोकसभा और राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) Gyanesh Kumar के खिलाफ इम्पीचमेंट नोटिस दायर किए।
  2. Article 324(5) के अनुसार CEC का इम्पीचमेंट करने के लिए कम से कम 100 लोकसभा सदस्यों या 50 राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षर, स्पीकर/चेयरमैन की स्वीकृति, और एक तीन‑सदस्यीय समिति (Supreme Court जज, High Court मुख्य न्यायाधीश, प्रतिष्ठित विद्वान) द्वारा जांच आवश्यक है।
  3. Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 ने CEC और ECs की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, Leader of Opposition और एक Union Cabinet Minister की चयन समिति का परिचय कराया।
  4. 2023 Act सेवा शर्तों और CEC की हटाने की प्रक्रिया को भी कोडिफ़ाई करता है, जिससे EC की स्वतंत्रता पर पहले के Supreme Court दिशानिर्देशों को निरस्त किया गया।
  5. Article 324(1) चुनावों की निगरानी, दिशा और नियंत्रण Election Commission को सौंपता है; 324(2) राष्ट्रपति को CEC और ECs नियुक्त करने का अधिकार देता है; 324(3) CEC को आयोग का चेयरमैन बनाता है।
  6. विपक्ष CEC Gyanesh Kumar द्वारा पक्षपाती और भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाता है और कथित चुनावी धोखाधड़ी तथा मतदाता सूची की Special Intensive Re‑verification (SIR) की जांच में बाधा डालने का दावा करता है।

Background & Context

यह कदम चुनाव आयोग के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों को पुनर्जीवित करता है, जो GS2 के तहत एक प्रमुख संवैधानिक संस्था है। यह EC की स्वतंत्रता—जो Article 324 और 2023 Act में स्थापित है—और राजनीतिक दबावों के बीच तनाव को उजागर करता है, जो भारतीय राजनीति और शासन में एक बार-बार दोहराया जाने वाला विषय है।

UPSC Syllabus Connections

Prelims_GS•Constitution and Political SystemGS2•Parliament and State Legislatures - structure, functioning, powers and privilegesGS2•Constitutional posts, bodies and their powers and functionsGS2•Executive and Judiciary - structure, organization and functioningPrelims_GS•Public Policy and Rights IssuesGS2•Representation of People's Act

Mains Answer Angle

GS2 – राजनीति: चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता पर चर्चा करें, विशेष रूप से CEC Gyanesh Kumar के खिलाफ 2026 के इम्पीचमेंट मोशन के प्रकाश में।

Analysis

Practice Questions

GS2
Easy
Prelims MCQ

संवैधानिक प्रावधान – संवैधानिक पदधारकों का हटाना

1 marks
4 keywords
GS2
Medium
Mains Short Answer

इलेक्शन कमीशन को नियंत्रित करने वाला वैधानिक ढांचा

5 marks
4 keywords
GS2
Hard
Mains Essay

संवैधानिक निकायों की स्वतंत्रता – Election Commission

20 marks
5 keywords
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