केंद्र ने चार श्रम कोड्स के लिए अंतिम नियम जारी किए
Union Government, Gazette notifications के माध्यम से 8‑9 May 2026 को Four Labour Codes जारी किए। ये कोड्स अनुपालन को सरल बनाने, समान वेतन मानकों को सुनिश्चित करने और अनौपचारिक कार्यकर्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने का लक्ष्य रखते हैं।
मुख्य विकास
- Code on Wages: न्यूनतम वेतन की गणना के लिए पहले के मानदंड हटा दिए गए हैं। जीवन स्तर, कपड़े, आवास और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए एक न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाएगा।
- Code on Social Security: 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी अनौपचारिक कार्यकर्ताओं के लिए अनिवार्य आधार‑संबद्ध पंजीकरण। अब गिग कार्यकर्ता भी शामिल हैं, और एग्रीगेटर्स को उन्हें वास्तविक‑समय में एक केंद्रीय पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा।
- Industrial Relations Code: 20 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को Grievance Redressal Committee बनाना अनिवार्य है। 300 कर्मचारियों तक की कंपनियों को अब छंटनी के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, और हड़ताल नोटिस अवधि को 60 दिन (या नोटिस के बाद 14 दिन) तक कड़ा किया गया है।
- Occupational Safety, Health and Working Conditions (OSH) Code: महिलाओं को केवल लिखित सहमति के साथ ही रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति होगी; नियोक्ताओं को 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए परिवहन, सुरक्षित प्रकाश व्यवस्था और वार्षिक मुफ्त स्वास्थ्य जांच प्रदान करनी होगी।
- सिंगल‑विंडो अनुपालन: सभी श्रम नियमों के लिए एक पैन‑इंडिया पंजीकरण, लाइसेंस और रिटर्न।
महत्वपूर्ण तथ्य
- कार्य घंटे: दैनिक वेतन कार्यकर्ता – प्रतिदिन 8 घंटे; अन्य कार्यकर्ता – सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे नहीं।
- गिग और प्लेटफ़ॉर्म कार्यकर्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा का निरीक्षण National Social Security Board द्वारा किया जाएगा।
- 500 या अधिक कर्मचारियों वाले कारखानों में सुरक्षा समितियों का अनिवार्य होना आवश्यक है।
- नियोक्ताओं को अंतर-राज्यीय प्रवासी कार्यकर्ताओं और व्यावसायिक स्वास्थ्य पर डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना होगा।