Delhi High Court ने 19 जून, 2026 को Telegram की याचिका को खारिज कर दिया, जो सरकार के आदेश के खिलाफ थी कि संदेश ऐप को 22 जून, 2026 तक ब्लॉक किया जाए। यह कदम NEET 2026 पुनः परीक्षा के पहले पेपर‑लीक से संबंधित गलत सूचना को रोकने के लिए उठाया गया है, जो 21 जून, 2026 को निर्धारित है। अदालत ने ऐप की संदेश‑संपादन सुविधा को 30 जून, 2026 तक अक्षम करने को भी मंजूरी दी।
मुख्य विकास
- Telegram द्वारा ब्लॉक को चुनौती देने वाली याचिका को ठोस कारणों की कमी के कारण खारिज कर दिया गया।
- अदालत ने प्लेटफ़ॉर्म को ब्लॉक करने के लिए Information Technology Act के Section 69A के तहत Centre की अधिकारिता की पुष्टि की।
- यह आदेश Anuradha Bhasin मामले में स्थापित चार‑बिंदु proportionality test को पूरा करता है।
- अदालत ने Telegram की विशिष्ट विशेषताओं – सार्वजनिक चैनल, bots, छिपे फ़ोन नंबर, और असीमित संदेश संपादन – को उजागर किया, जो इसे गलत जानकारी फैलाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनाते हैं।
- Telegram ने AI और मशीन‑लर्निंग टूल्स का उपयोग करके 900 से अधिक अवैध NEET‑संबंधित लिंक हटाए जाने की रिपोर्ट की।
महत्वपूर्ण तथ्य
ब्लॉक एक अस्थायी, संकीर्ण रूप से तैयार किया गया उपाय है जिसे National Testing Agency और Department of Higher Education ने सुझाया है। Centre ने तर्क दिया कि प्लेटफ़ॉर्म की संरचना स्वचालित ...