Delhi High Court ने Newslaundry को TV Today पर अपमानजनक सामग्री हटाने का निर्देश दिया
The Delhi High Court ने 20 March 2026 को एक अस्थायी आदेश जारी किया, जिसमें डिजिटल समाचार मंच Newslaundry को TV Today Network के प्रति अपमानजनक मानी गई बयानों को हटाने का निर्देश दिया गया। अदालत ने कहा कि ये टिप्पणी – TV Today की सामग्री को “shit show” और “high on weed or opium” कहने वाली – प्रसारक की प्रतिष्ठा को अपरिवर्तनीय नुकसान पहुँचा सकती हैं।
मुख्य विकास
- Division bench जिसमें Justice C Hari Shankar और Justice Om Prakash Shukla शामिल हैं, ने TV Today के अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया, और विशिष्ट अपमानजनक वाक्यांशों को हटाने का निर्देश दिया।
- आदेश में Newslaundry की वेबसाइट और सोशल‑मीडिया हैंडल से “shit reporters”, “shit show”, “weed or opium” शब्दों को अंतिम निपटारे तक हटाने का निर्देश दिया गया है।
- दोनों पक्षों ने एकल‑जज के आदेश के खिलाफ क्रॉस‑अपील दायर की थी, जिसने TV Today की अस्थायी प्रतिबंध की याचिका को खारिज कर दिया था, हालांकि जज ने पहले TV Today के पक्ष में एक prima facie मामला नोट किया था।
- TV Today ने मूल रूप से 2022 में Newslaundry, उसके CEO Abhinandan Sekhri, और अन्य पर मुकदमा दायर किया, जिसमें copyright infringement और defamation के लिए ₹2 crore की क्षतिपूर्ति की मांग की गई।
- Newslaundry द्वारा पोस्ट किए गए कुल 75 वीडियो को TV Today ने उल्लंघनकारी बताया।
महत्वपूर्ण तथ्य
• विवाद 2022 में शुरू हुआ जब TV Today ने एक मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि Newslaundry ने बिना अनुमति के वीडियो अपलोड किए, जिससे कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ, और “अन्यायपूर्ण, असत्य और अपमानजनक” टिप्पणी की।
• एकल‑जज ने अस्थायी प्रतिबंध को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन एक prima facie मामला स्वीकार किया, जिससे दोनों पक्षों ने अपील की।
• नवीनतम आदेश में, अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अपमानजनक बयानों की ऑनलाइन उपलब्धता जारी रहने से TV Today की प्रतिष्ठा को “गंभीर और अपरिवर्तनीय नुकसान” पहुँच सकता है।
• कानूनी ...