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Election Commission of India स्पष्ट करती ह... | UPSC Current Affairs

Election Commission of India स्पष्ट करती है कि Special Intensive Revision (SIR) के दौरान Form 6 पुनः‑नामांकन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी – सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

2 Nov 2026 को, Election Commission of India ने स्पष्ट किया कि Special Intensive Revision के दौरान Form 6 जमा करने वाले मतदाता Representation of the People Act के तहत दंड नहीं झेलेंगे, बशर्ते वे पहले से किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में नामांकित न हों। यह सुप्रीम कोर्ट‑समर्थित दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय के बाद आया है और उन…
Election Commission of India (ECI) ने 2 November 2026 को एक स्पष्टीकरण जारी किया कि Special Intensive Revision (SIR) के दौरान Form 6 जमा करने वाले मतदाता, बशर्ते वे किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में पहले से नामांकित न हों, दंडात्मक कार्रवाई का सामना नहीं करेंगे। यह हालिया दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय के बाद आया है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को दोहराता है। मुख्य विकास ECI का मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र कहता है कि ड्राफ्ट रोल में शामिल होने के लिए SIR के तहत नई नामांकन आवश्यक है, चाहे पहले नामांकन हुआ हो या नहीं। यदि मतदाता पहले किसी निर्वाचन सूची में था तो Form 6 का प्रस्तुतिकरण को झूठी घोषणा नहीं माना जाता। निर्वाचन अधिकारियों को केवल इसलिए Section 31 of the Representation of the People Act, 1950 को लागू नहीं करना चाहिए क्योंकि मतदाता पहले की सूची में दिखाई देता है और Form 6 जमा करता है। Supreme Court ने Nilotpal Datta & Anr. v. Election Commission of India मामले में यह फैसला दिया कि झूठी घोषणा का डर गलत है और कानून के अनुसार Form 6 की प्रक्रिया की अनुमति दी। याचिकाकर्ता एक Supreme Court के निर्देश के कार्यान्वयन की मांग कर रहे हैं जिससे अनुपस्थित/स्थानांतरित/मृत/डुप्लिकेट सूची से हटाए गए मतदाताओं को Form 6 के बजाय Form 8 या गणना फॉर्म का उपयोग करने की अनुमति मिले।
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Quick Reference

Key Insight

ECI कहता है कि SIR में Form 6 पुनः‑नामांकन पर दंड नहीं लगेगा – एक प्रमुख चुनाव‑कानून अपडेट।

Key Facts

  1. ECI ने 2 Nov 2026 को SIR के दौरान Form 6 प्रस्तुतियों के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया।
  2. Form 6 प्रथम‑बार मतदाता नामांकन के लिए वैधानिक फॉर्म है; प्रथम‑बार मतदाता होने की घोषणा 1 Aug 2022 से अनिवार्य है।
  3. Special Intensive Revision (SIR) ने लगभग 11.73 लाख मतदाताओं को अनुपस्थित या अनट्रेसेबल के रूप में हटाया।
  4. Section 31 of the Representation of the People Act, 1950 मतदाता नामांकन में झूठी घोषणाओं पर दंड लगाता है।
  5. Supreme Court ने *Nilotpal Datta & Anr. v. Election Commission of India* मामले में यह कहा कि Form 6 पुनः‑नामांकन के लिए झूठी घोषणा का डर गलत है।
  6. Section 31 के तहत दंड केवल तब लागू होता है जब आवेदक पहले से किसी अन्य संसद या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नामांकित हो।
  7. निर्वाचन अधिकारियों को केवल इसलिए Form 6 को अस्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि आवेदक पहले की सूची में दिखाई दिया था।

Background

यह स्पष्टीकरण Election Commission की प्रशासनिक भूमिका को Representation of the People Act, 1950 और Supreme Court के न्यायशास्त्र से जोड़ता है। यह दर्शाता है कि निर्वाचन सूची की सफाई (SIR) मतदाता अधिकारों और वैधानिक अनुपालन के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है, जो GS‑2 Polity का एक मुख्य विषय है।

UPSC Syllabus

  • Prelims_GS — Constitution and Political System
  • GS2 — Constitutional posts, bodies and their powers and functions
  • GS2 — Representation of People's Act
  • Prelims_GS — Public Policy and Rights Issues
  • GS2 — Executive and Judiciary - structure, organization and functioning

Mains Angle

GS‑2 में, उम्मीदवार चुनावीय अखंडता और मतदाता समावेशन के बीच संतुलन पर चर्चा कर सकते हैं, ECI के मार्गदर्शन और Supreme Court के निर्णय को प्रशासनिक कार्यों पर न्यायिक निगरानी के उदाहरण के रूप में उपयोग करते हुए।

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Overview

Full Article

Election Commission of India (ECI) ने 2 November 2026 को एक स्पष्टीकरण जारी किया कि Special Intensive Revision (SIR) के दौरान Form 6 जमा करने वाले मतदाता, बशर्ते वे किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में पहले से नामांकित न हों, दंडात्मक कार्रवाई का सामना नहीं करेंगे। यह हालिया दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय के बाद आया है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को दोहराता है।

मुख्य विकास

  • ECI का मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र कहता है कि ड्राफ्ट रोल में शामिल होने के लिए SIR के तहत नई नामांकन आवश्यक है, चाहे पहले नामांकन हुआ हो या नहीं।
  • यदि मतदाता पहले किसी निर्वाचन सूची में था तो Form 6 का प्रस्तुतिकरण को झूठी घोषणा नहीं माना जाता।
  • निर्वाचन अधिकारियों को केवल इसलिए Section 31 of the Representation of the People Act, 1950 को लागू नहीं करना चाहिए क्योंकि मतदाता पहले की सूची में दिखाई देता है और Form 6 जमा करता है।
  • Supreme Court ने Nilotpal Datta & Anr. v. Election Commission of India मामले में यह फैसला दिया कि झूठी घोषणा का डर गलत है और कानून के अनुसार Form 6 की प्रक्रिया की अनुमति दी।
  • याचिकाकर्ता एक Supreme Court के निर्देश के कार्यान्वयन की मांग कर रहे हैं जिससे अनुपस्थित/स्थानांतरित/मृत/डुप्लिकेट सूची से हटाए गए मतदाताओं को Form 6 के बजाय Form 8 या गणना फॉर्म का उपयोग करने की अनुमति मिले।
Read Original on hindu

ECI कहता है कि SIR में Form 6 पुनः‑नामांकन पर दंड नहीं लगेगा – एक प्रमुख चुनाव‑कानून अपडेट।

Key Facts

  1. ECI ने 2 Nov 2026 को SIR के दौरान Form 6 प्रस्तुतियों के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया।
  2. Form 6 प्रथम‑बार मतदाता नामांकन के लिए वैधानिक फॉर्म है; प्रथम‑बार मतदाता होने की घोषणा 1 Aug 2022 से अनिवार्य है।
  3. Special Intensive Revision (SIR) ने लगभग 11.73 लाख मतदाताओं को अनुपस्थित या अनट्रेसेबल के रूप में हटाया।
  4. Section 31 of the Representation of the People Act, 1950 मतदाता नामांकन में झूठी घोषणाओं पर दंड लगाता है।
  5. Supreme Court ने *Nilotpal Datta & Anr. v. Election Commission of India* मामले में यह कहा कि Form 6 पुनः‑नामांकन के लिए झूठी घोषणा का डर गलत है।
  6. Section 31 के तहत दंड केवल तब लागू होता है जब आवेदक पहले से किसी अन्य संसद या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नामांकित हो।
  7. निर्वाचन अधिकारियों को केवल इसलिए Form 6 को अस्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि आवेदक पहले की सूची में दिखाई दिया था।

Background & Context

यह स्पष्टीकरण Election Commission की प्रशासनिक भूमिका को Representation of the People Act, 1950 और Supreme Court के न्यायशास्त्र से जोड़ता है। यह दर्शाता है कि निर्वाचन सूची की सफाई (SIR) मतदाता अधिकारों और वैधानिक अनुपालन के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है, जो GS‑2 Polity का एक मुख्य विषय है।

UPSC Syllabus Connections

Prelims_GS•Constitution and Political SystemGS2•Constitutional posts, bodies and their powers and functionsGS2•Representation of People's ActPrelims_GS•Public Policy and Rights IssuesGS2•Executive and Judiciary - structure, organization and functioning

Mains Answer Angle

GS‑2 में, उम्मीदवार चुनावीय अखंडता और मतदाता समावेशन के बीच संतुलन पर चर्चा कर सकते हैं, ECI के मार्गदर्शन और Supreme Court के निर्णय को प्रशासनिक कार्यों पर न्यायिक निगरानी के उदाहरण के रूप में उपयोग करते हुए।

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