Case Overview
The High Court of Karnataka ने कोडगु में एक होमस्टे के मालिक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया। मालिक पर एक US नागरिक के कथित बलात्कार की रिपोर्ट न करने और विदेशी मेहमान के ठहराव को पंजीकृत न करने का आरोप लगाया गया था।
Key Developments
- Justice M. Nagaprasanna ने होमस्टे मालिक द्वारा दायर याचिका को स्वीकार किया, जिसमें Section 239 of the Bharatiya Nayaya Sanhita (BNS) और Sections 7 read with 14 of the Foreigners Act, 1946 के तहत चार्ज‑शीट को चुनौती दी गई थी।
- कोर्ट ने नोट किया कि Foreigners Act, 1946 को 1 September 2025 को पूरी तरह निरस्त कर दिया गया और इसे Immigration and Foreigners Act, 2025 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। चूँकि कथित घटना 12 April 2026 को हुई थी, इसलिए आरोप के लिए वैधानिक आधार अब मौजूद नहीं था।
- कोर्ट ने Section 33 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) का उल्लेख किया, यह देखते हुए कि यौन अपराध अनिवार्य‑रिपोर्ट सूची में शामिल नहीं हैं।
- कोर्ट ने इस मामले को POCSO व्यवस्था से अलग किया, जो बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए रिपोर्टिंग कर्तव्य निर्धारित करती है।
Important Facts
The US राष्ट्रीय ने प्रारम्भ में शिकायत की कि उसे फल के जूस से नशा किया गया और बाद में एक कुक‑कम‑हाउसकीपर जिसका नाम Vrijheer Kumar है, द्वारा हमला किया गया। 30 May 202