दिल्ली HC MeitY के आदेश की जांच कर रहा है जो PM Modi पर मानहानिकीय पोस्ट के कारण X अकाउंट को ब्लॉक करता है — UPSC Current Affairs | March 31, 2026
दिल्ली HC MeitY के आदेश की जांच कर रहा है जो PM Modi पर मानहानिकीय पोस्ट के कारण X अकाउंट को ब्लॉक करता है
दिल्ली High Court एक याचिका की सुनवाई कर रही है जो MeitY के आदेश को चुनौती देती है, जिसमें एक पैरोडी X अकाउंट को ब्लॉक किया गया था, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र Modi के बारे में कथित मानहानिकीय सामग्री पोस्ट की थी। विवाद इस बात पर केंद्रित है कि IT Act की Section 69A के तहत अकाउंट‑स्तर का ब्लॉकिंग अनुपातिक है या नहीं, जो डिजिटल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य‑निर्देशित सेंसरशिप के बीच तनाव को उजागर करता है।
Overview The X Corp ने Delhi High Court को सूचित किया कि Dr. Nimo Yadav का एक पैरोडी अकाउंट MeitY के निर्देश पर ब्लॉक किया गया। यह ब्लॉक Section 69A के तहत IT Act के अंतर्गत जारी किया गया, जब अकाउंट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र Modi के बारे में कथित मानहानिकीय सामग्री पोस्ट की। Key Developments X Corp द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र में कहा गया है कि अकाउंट ने फ़ोटो, वीडियो और AI‑जनित सामग्री को हेरफेर करके प्रधानमंत्री को "बुरे स्वाद" में प्रस्तुत किया और उनकी क्षमता पर सवाल उठाया। MeitY ने Rule 6 का हवाला देते हुए अकाउंट को ब्लॉक किया, सार्वजनिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के संभावित खतरे का उल्लेख किया। X Corp ने आपत्ति जताई, यह तर्क देते हुए कि पूरे अकाउंट को ब्लॉक करना अनुपातिक नहीं है और "सबसे कम हस्तक्षेप" सिद्धांत का उल्लंघन करता है; इसने पोस्ट‑स्तर का ब्लॉकिंग सुझाया। याचिका Prateek Sharma द्वारा दायर की गई, जो अकाउंट के ऑपरेटर हैं, और यह न्यायाधीश Purushaindra Kumar Kaurav द्वारा सुनी जा रही है। याचिकाकर्ता, X Corp और MeitY के प्रतिनिधि वकील उपस्थित हुए, और अगली सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित है। Important Facts शपथपत्र में बताया गया है कि MeitY ने अकाउंट धारक की पहचान करने और संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सत्यापित संपर्क विवरण प्राप्त नहीं कर सका। X Corp के आपत्ति पत्र में कहा गया है कि ब्लॉकिंग आदेश Section 69A के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करता, जैसे प्रभावित उपयोगकर्ता को सुनवाई देना। अदालत यह जांचेगी कि अकाउंट‑स्तर का ब्लॉकिंग, whi