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दिल्ली HC MeitY के आदेश की जांच कर रहा है ... | UPSC Current Affairs

दिल्ली HC MeitY के आदेश की जांच कर रहा है जो PM Modi पर मानहानिकीय पोस्ट के कारण X अकाउंट को ब्लॉक करता है

दिल्ली High Court एक याचिका की सुनवाई कर रही है जो MeitY के आदेश को चुनौती देती है, जिसमें एक पैरोडी X अकाउंट को ब्लॉक किया गया था, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र Modi के बारे में कथित मानहानिकीय सामग्री पोस्ट की थी। विवाद इस बात पर केंद्रित है कि IT Act की Section 69A के तहत अकाउंट‑स्तर का ब्लॉकिंग अनुपातिक है या नहीं, जो…
Overview The X Corp ने Delhi High Court को सूचित किया कि Dr. Nimo Yadav का एक पैरोडी अकाउंट MeitY के निर्देश पर ब्लॉक किया गया। यह ब्लॉक Section 69A के तहत IT Act के अंतर्गत जारी किया गया, जब अकाउंट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र Modi के बारे में कथित मानहानिकीय सामग्री पोस्ट की। Key Developments X Corp द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र में कहा गया है कि अकाउंट ने फ़ोटो, वीडियो और AI‑जनित सामग्री को हेरफेर करके प्रधानमंत्री को "बुरे स्वाद" में प्रस्तुत किया और उनकी क्षमता पर सवाल उठाया। MeitY ने Rule 6 का हवाला देते हुए अकाउंट को ब्लॉक किया, सार्वजनिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के संभावित खतरे का उल्लेख किया। X Corp ने आपत्ति जताई, यह तर्क देते हुए कि पूरे अकाउंट को ब्लॉक करना अनुपातिक नहीं है और "सबसे कम हस्तक्षेप" सिद्धांत का उल्लंघन करता है; इसने पोस्ट‑स्तर का ब्लॉकिंग सुझाया। याचिका Prateek Sharma द्वारा दायर की गई, जो अकाउंट के ऑपरेटर हैं, और यह न्यायाधीश Purushaindra Kumar Kaurav द्वारा सुनी जा रही है। याचिकाकर्ता, X Corp और MeitY के प्रतिनिधि वकील उपस्थित हुए, और अगली सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित है। Important Facts शपथपत्र में बताया गया है कि MeitY ने अकाउंट धारक की पहचान करने और संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सत्यापित संपर्क विवरण प्राप्त नहीं कर सका। X Corp के आपत्ति पत्र में कहा गया है कि ब्लॉकिंग आदेश Section 69A के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करता, जैसे प्रभावित उपयोगकर्ता को सुनवाई देना। अदालत यह जांचेगी कि अकाउंट‑स्तर का ब्लॉकिंग, whi
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Quick Reference

Key Insight

दिल्ली HC मेइटी की शक्ति की सीमा का परीक्षण करता है कि वह मानहानि के मामलों में social media खातों को ब्लॉक कर सके

Key Facts

  1. MeitY ने IT Act की Section 69A के तहत Dr. Nimo Yadav का एक पैरोडी X Corp खाता ब्लॉक किया, इंटरमीडिएरी गाइडलाइन्स के Rule 6 को लागू करते हुए।
  2. MeitY ने सार्वजनिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के संभावित खतरे के आधार पर इस ब्लॉक को उचित ठहराया।
  3. याचिकाकर्ता Prateek Sharma ने तर्क दिया कि खाता‑स्तर का ब्लॉक "सबसे कम हस्तक्षेप" सिद्धांत का उल्लंघन करता है और Section 69A के तहत सुनवाई से इनकार किया।
  4. दिल्ली हाई कोर्ट, जस्टिस Purushaindra Kumar Kaurav, याचिका की सुनवाई कर रहे हैं; अगली सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित है।
  5. X Corp के हलफ़नामा में कहा गया कि खाते ने प्रधानमंत्री Narendra Modi को मानहानि करने के लिए संशोधित फोटो, वीडियो और AI‑जनित सामग्री का उपयोग किया।
  6. Section 69A के तहत ब्लॉक आदेश लागू करने से पहले प्रभावित उपयोगकर्ता को सुनवाई देना आवश्यक है – यह एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा है जिस पर विवाद चल रहा है।
  7. यह विवाद Article 19(1)(a) की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को Article 19(2) के मानहानि और सार्वजनिक व्यवस्था पर उचित प्रतिबंधों के खिलाफ रखता है।

Background

यह मामला डिजिटल शासन और संवैधानिक कानून के संगम पर स्थित है, जो IT Act के तहत मेइटी की नियामक भूमिका और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा में न्यायपालिका के कार्य को उजागर करता है। यह व्यापक बहसों को दर्शाता है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 19 के ढांचे में ऑनलाइन भाषण, मानहानि और राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे संतुलित करता है।

UPSC Syllabus

  • Prelims_GS — Constitution and Political System
  • GS4 — Concept of public service, philosophical basis of governance and probity
  • Essay — Democracy, Governance and Public Administration
  • GS2 — Executive and Judiciary - structure, organization and functioning
  • GS3 — Environmental Impact Assessment

Mains Angle

GS 2 – डिजिटल सामग्री को नियमन करने की चुनौतियों की जांच करें जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करें; एक संभावित प्रश्न उम्मीदवारों से मौजूदा कानूनी प्रावधानों (Section 69A, IT Rules) की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने को कह सकता है, विशेषकर AI‑जनित misinformation के युग में।

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Overview

Full Article

Overview

The X Corp ने Delhi High Court को सूचित किया कि Dr. Nimo Yadav का एक पैरोडी अकाउंट MeitY के निर्देश पर ब्लॉक किया गया। यह ब्लॉक Section 69A के तहत IT Act के अंतर्गत जारी किया गया, जब अकाउंट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र Modi के बारे में कथित मानहानिकीय सामग्री पोस्ट की।

Key Developments

  • X Corp द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र में कहा गया है कि अकाउंट ने फ़ोटो, वीडियो और AI‑जनित सामग्री को हेरफेर करके प्रधानमंत्री को "बुरे स्वाद" में प्रस्तुत किया और उनकी क्षमता पर सवाल उठाया।
  • MeitY ने Rule 6 का हवाला देते हुए अकाउंट को ब्लॉक किया, सार्वजनिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के संभावित खतरे का उल्लेख किया।
  • X Corp ने आपत्ति जताई, यह तर्क देते हुए कि पूरे अकाउंट को ब्लॉक करना अनुपातिक नहीं है और "सबसे कम हस्तक्षेप" सिद्धांत का उल्लंघन करता है; इसने पोस्ट‑स्तर का ब्लॉकिंग सुझाया।
  • याचिका Prateek Sharma द्वारा दायर की गई, जो अकाउंट के ऑपरेटर हैं, और यह न्यायाधीश Purushaindra Kumar Kaurav द्वारा सुनी जा रही है।
  • याचिकाकर्ता, X Corp और MeitY के प्रतिनिधि वकील उपस्थित हुए, और अगली सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित है।

Important Facts

शपथपत्र में बताया गया है कि MeitY ने अकाउंट धारक की पहचान करने और संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सत्यापित संपर्क विवरण प्राप्त नहीं कर सका। X Corp के आपत्ति पत्र में कहा गया है कि ब्लॉकिंग आदेश Section 69A के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करता, जैसे प्रभावित उपयोगकर्ता को सुनवाई देना। अदालत यह जांचेगी कि अकाउंट‑स्तर का ब्लॉकिंग, whi

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दिल्ली HC मेइटी की शक्ति की सीमा का परीक्षण करता है कि वह मानहानि के मामलों में social media खातों को ब्लॉक कर सके

Key Facts

  1. MeitY ने IT Act की Section 69A के तहत Dr. Nimo Yadav का एक पैरोडी X Corp खाता ब्लॉक किया, इंटरमीडिएरी गाइडलाइन्स के Rule 6 को लागू करते हुए।
  2. MeitY ने सार्वजनिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के संभावित खतरे के आधार पर इस ब्लॉक को उचित ठहराया।
  3. याचिकाकर्ता Prateek Sharma ने तर्क दिया कि खाता‑स्तर का ब्लॉक "सबसे कम हस्तक्षेप" सिद्धांत का उल्लंघन करता है और Section 69A के तहत सुनवाई से इनकार किया।
  4. दिल्ली हाई कोर्ट, जस्टिस Purushaindra Kumar Kaurav, याचिका की सुनवाई कर रहे हैं; अगली सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित है।
  5. X Corp के हलफ़नामा में कहा गया कि खाते ने प्रधानमंत्री Narendra Modi को मानहानि करने के लिए संशोधित फोटो, वीडियो और AI‑जनित सामग्री का उपयोग किया।
  6. Section 69A के तहत ब्लॉक आदेश लागू करने से पहले प्रभावित उपयोगकर्ता को सुनवाई देना आवश्यक है – यह एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा है जिस पर विवाद चल रहा है।
  7. यह विवाद Article 19(1)(a) की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को Article 19(2) के मानहानि और सार्वजनिक व्यवस्था पर उचित प्रतिबंधों के खिलाफ रखता है।

Background & Context

यह मामला डिजिटल शासन और संवैधानिक कानून के संगम पर स्थित है, जो IT Act के तहत मेइटी की नियामक भूमिका और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा में न्यायपालिका के कार्य को उजागर करता है। यह व्यापक बहसों को दर्शाता है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 19 के ढांचे में ऑनलाइन भाषण, मानहानि और राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे संतुलित करता है।

UPSC Syllabus Connections

Prelims_GS•Constitution and Political SystemGS4•Concept of public service, philosophical basis of governance and probityEssay•Democracy, Governance and Public AdministrationGS2•Executive and Judiciary - structure, organization and functioningGS3•Environmental Impact Assessment

Mains Answer Angle

GS 2 – डिजिटल सामग्री को नियमन करने की चुनौतियों की जांच करें जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करें; एक संभावित प्रश्न उम्मीदवारों से मौजूदा कानूनी प्रावधानों (Section 69A, IT Rules) की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने को कह सकता है, विशेषकर AI‑जनित misinformation के युग में।

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