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MHA ने स्पष्ट किया कि Article 72 के तहत को... | UPSC Current Affairs

MHA ने स्पष्ट किया कि Article 72 के तहत कोई लंबित रिमिशन केस नहीं है; Model Prison Manual 2016 के दिशानिर्देशों को उजागर किया

Ministry of Home Affairs ने पुष्टि की कि Article 72 के तहत कोई रिमिशन केस उनके पास लंबित नहीं है और दोहराया कि रिमिशन निर्णय राज्य/UT की जिम्मेदारी है। इसने 2023 NCRB जेल डेटा और 2016 Model Prison Manual को उजागर किया, जो भारत में रिमिशन प्रदान करने के लिए समान दिशानिर्देश प्रदान करता है।
अवलोकन The Ministry of Home Affairs (MHA) ने कैदीों के रिमिशन संबंधी राजसभा प्रश्न का उत्तर दिया। इसने पुष्टि की कि Article 72 के तहत कोई केस मंत्रालय के पास लंबित नहीं है, और दोहराया कि रिमिशन निर्णय संबंधित राज्यों और Union Territories के पास हैं। मुख्य विकास नवीनतम जेल डेटा National Crime Records Bureau (NCRB) द्वारा संकलित किया जाता है और वर्ष 2023 के लिए “Prison Statistics India” में प्रकाशित किया गया है। Article 72 के तहत कोई लंबित रिमिशन केस MHA को नहीं भेजा गया है। जेल प्रशासन State List विषय है; इसलिए, राज्य/UT अपने कानूनों के अनुसार रिमिशन तय करते हैं। MHA ने Model Prison Manual 2016 तैयार किया, जिसमें रिमिशन पर एक समर्पित अध्याय शामिल है और इसे मई 2016 में सभी राज्यों और UTs के साथ साझा किया गया। NCT Delhi का Sentence Review Board ने एक केस में रिमिशन की सिफारिश की है, लेकिन यह MHA के पास लंबित नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्य • NCRB की वार्षिक “Prison Statistics India” रिपोर्ट जेल डेटा का एकमात्र केंद्रित स्रोत है; हालांकि, यह रिमिशन केसों पर अलग डेटाबेस नहीं रखती। • जेलों के लिए संवैधानिक अधिकार राज्य और Union Territories (Entry 4, List II, Seventh Schedule) के पास है। • Model Prison Manual 2016 समान दिशानिर्देश प्रदान करता है, लेकिन कार्यान्वयन व्यक्तिगत राज्य सरकारों के विवेक पर निर्भर है। UPSC प्रासंगिकता Understanding the division of powers
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Quick Reference

Key Insight

MHA कहता है कि कोई Article 72 रिमिशन लंबित नहीं है, समान जेल सुधारों के लिए Model Prison Manual 2016 को रेखांकित करता है

Key Facts

  1. संविधान के Article 72 राष्ट्रपति को दया, रिहाई, राहत या दंड की रिमिशन प्रदान करने का अधिकार देते हैं।
  2. जेल प्रशासन State List का विषय है (Entry 4, List II, Seventh Schedule); रिमिशन निर्णय राज्य और Union Territories द्वारा किए जाते हैं।
  3. MHA ने Model Prison Manual 2016 जारी किया, जिसमें रिमिशन पर एक समर्पित अध्याय है, जिसे मई 2016 में सभी states/UTs के साथ साझा किया गया।
  4. National Crime Records Bureau (NCRB) वार्षिक ‘Prison Statistics India’ रिपोर्ट प्रकाशित करता है; नवीनतम संस्करण 2023 के डेटा को कवर करता है लेकिन अलग रिमिशन डेटाबेस नहीं रखता।
  5. राज्यसभा के प्रश्न के जवाब में, MHA ने पुष्टि की कि Article 72 के तहत कोई मामला मंत्रालय में लंबित नहीं है।
  6. NCT Delhi की Sentence Review Board ने एक विशिष्ट मामले में रिमिशन की सिफारिश की है, लेकिन यह सिफारिश MHA के पास लंबित नहीं है।
  7. 2023 में भारत की जेल जनसंख्या लगभग 4.8 लाख कैदी थी, जो रिमिशन नीतियों की प्रासंगिकता को उजागर करती है।

Background

यह मुद्दा संघीय शक्ति विभाजन को रेखांकित करता है जहाँ कानून‑और‑व्यवस्था, जिसमें जेलें भी शामिल हैं, राज्य के पास होती हैं, जबकि केंद्र नीति दिशानिर्देश प्रदान करता है। यह दर्शाता है कि संवैधानिक प्रावधान (Article 72) राज्य‑स्तर के रिमिशन तंत्र के साथ कैसे मिलते हैं और शासन निगरानी के लिए केंद्रीय डेटा‑संकलन (NCRB) की भूमिका क्या है।

UPSC Syllabus

  • GS2 — Functions and responsibilities of Union and States
  • Prelims_GS — Constitution and Political System

Mains Angle

GS‑2 (Polity) – Article 72, जेलों पर राज्य की क्षमता, और Model Prison Manual 2016 के बीच अंतःक्रिया पर चर्चा करें, जो संघ में समान जेल सुधारों को प्राप्त करने के उपकरण के रूप में कार्य करता है।

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Overview

Full Article

अवलोकन

The Ministry of Home Affairs (MHA) ने कैदीों के रिमिशन संबंधी राजसभा प्रश्न का उत्तर दिया। इसने पुष्टि की कि Article 72 के तहत कोई केस मंत्रालय के पास लंबित नहीं है, और दोहराया कि रिमिशन निर्णय संबंधित राज्यों और Union Territories के पास हैं।

मुख्य विकास

  • नवीनतम जेल डेटा National Crime Records Bureau (NCRB) द्वारा संकलित किया जाता है और वर्ष 2023 के लिए “Prison Statistics India” में प्रकाशित किया गया है।
  • Article 72 के तहत कोई लंबित रिमिशन केस MHA को नहीं भेजा गया है।
  • जेल प्रशासन State List विषय है; इसलिए, राज्य/UT अपने कानूनों के अनुसार रिमिशन तय करते हैं।
  • MHA ने Model Prison Manual 2016 तैयार किया, जिसमें रिमिशन पर एक समर्पित अध्याय शामिल है और इसे मई 2016 में सभी राज्यों और UTs के साथ साझा किया गया।
  • NCT Delhi का Sentence Review Board ने एक केस में रिमिशन की सिफारिश की है, लेकिन यह MHA के पास लंबित नहीं है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• NCRB की वार्षिक “Prison Statistics India” रिपोर्ट जेल डेटा का एकमात्र केंद्रित स्रोत है; हालांकि, यह रिमिशन केसों पर अलग डेटाबेस नहीं रखती।
• जेलों के लिए संवैधानिक अधिकार राज्य और Union Territories (Entry 4, List II, Seventh Schedule) के पास है।
• Model Prison Manual 2016 समान दिशानिर्देश प्रदान करता है, लेकिन कार्यान्वयन व्यक्तिगत राज्य सरकारों के विवेक पर निर्भर है।

UPSC प्रासंगिकता

Understanding the division of powers

Read Original on pib

MHA कहता है कि कोई Article 72 रिमिशन लंबित नहीं है, समान जेल सुधारों के लिए Model Prison Manual 2016 को रेखांकित करता है

Key Facts

  1. संविधान के Article 72 राष्ट्रपति को दया, रिहाई, राहत या दंड की रिमिशन प्रदान करने का अधिकार देते हैं।
  2. जेल प्रशासन State List का विषय है (Entry 4, List II, Seventh Schedule); रिमिशन निर्णय राज्य और Union Territories द्वारा किए जाते हैं।
  3. MHA ने Model Prison Manual 2016 जारी किया, जिसमें रिमिशन पर एक समर्पित अध्याय है, जिसे मई 2016 में सभी states/UTs के साथ साझा किया गया।
  4. National Crime Records Bureau (NCRB) वार्षिक ‘Prison Statistics India’ रिपोर्ट प्रकाशित करता है; नवीनतम संस्करण 2023 के डेटा को कवर करता है लेकिन अलग रिमिशन डेटाबेस नहीं रखता।
  5. राज्यसभा के प्रश्न के जवाब में, MHA ने पुष्टि की कि Article 72 के तहत कोई मामला मंत्रालय में लंबित नहीं है।
  6. NCT Delhi की Sentence Review Board ने एक विशिष्ट मामले में रिमिशन की सिफारिश की है, लेकिन यह सिफारिश MHA के पास लंबित नहीं है।
  7. 2023 में भारत की जेल जनसंख्या लगभग 4.8 लाख कैदी थी, जो रिमिशन नीतियों की प्रासंगिकता को उजागर करती है।

Background & Context

यह मुद्दा संघीय शक्ति विभाजन को रेखांकित करता है जहाँ कानून‑और‑व्यवस्था, जिसमें जेलें भी शामिल हैं, राज्य के पास होती हैं, जबकि केंद्र नीति दिशानिर्देश प्रदान करता है। यह दर्शाता है कि संवैधानिक प्रावधान (Article 72) राज्य‑स्तर के रिमिशन तंत्र के साथ कैसे मिलते हैं और शासन निगरानी के लिए केंद्रीय डेटा‑संकलन (NCRB) की भूमिका क्या है।

UPSC Syllabus Connections

GS2•Functions and responsibilities of Union and StatesPrelims_GS•Constitution and Political System

Mains Answer Angle

GS‑2 (Polity) – Article 72, जेलों पर राज्य की क्षमता, और Model Prison Manual 2016 के बीच अंतःक्रिया पर चर्चा करें, जो संघ में समान जेल सुधारों को प्राप्त करने के उपकरण के रूप में कार्य करता है।

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