अवलोकन
The Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) ने Drugs Rules, 1945 में संशोधन जारी किया है। यह संशोधन Schedule K के Entry 13 से शब्द “Syrup” को हटा देता है, जिससे वह दीर्घकालिक छूट समाप्त हो जाती है जो 1,000 से कम जनसंख्या वाले गांवों में खांसी की सिरप की बिक्री को pharmacy licence के बिना अनुमति देती थी।
मुख्य विकास
- Gazette Notification G.S.R. 927 (E) dated 29 December 2025, published on 30 December 2025, आधिकारिक रूप से नियमों में संशोधन करता है।
- शब्द “Syrup” Schedule K, Serial No. 13, Entry 7 के “Class of Drugs” शीर्षक के तहत हटा दिया गया है।
- छोटे गांवों में खांसी की सिरप की बिक्री अब केवल licensed pharmacy के माध्यम से ही होनी चाहिए, जैसा कि Drugs and Cosmetics Act, 1940 और उसके नियमों में निर्धारित है।
- निर्माताओं, वितरकों और रिटेलरों को नई लाइसेंसिंग आवश्यकताओं का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह संशोधन एक विशिष्ट छूट को लक्षित करता है जो पहले केवल 1,000 से कम निवासियों वाले गांवों पर लागू होती थी। छूट को हटाकर, सरकार तरल दवा फॉर्मूलेशन की नियामक निगरानी को सख्त करने का लक्ष्य रखती है, जो दुरुपयोग के प्रति प्रवण होते हैं। पूर्ण पाठ वाला e‑Gazette इस लिंक पर उपलब्ध है: https://egazette.gov.in/WriteReadData/2026/273467.pdf.
UPSC अभ्यर्थियों के लिए प्रासंगिकता
इस परिवर्तन को समझना कई कारणों से महत्वपूर्ण है:
- Public Health Governance: यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार उभरती स्वास्थ्य‑सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करने के लिए वैधानिक संशोधनों का उपयोग कैसे करती है।
- Regulatory Framework: The move underscores the role of the