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MoEFCC ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा के लिए 10‑सदस्यीय विशेषज्ञ समिति को मंजूरी दी – सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही — UPSC Current Affairs | March 15, 2026
MoEFCC ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा के लिए 10‑सदस्यीय विशेषज्ञ समिति को मंजूरी दी – सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने केंद्रीय सशक्त समिति द्वारा प्रस्तावित 10‑सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल के नामों को स्वीकार कर लिया है, जो अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा तैयार करेगा। सुप्रीम कोर्ट, पैनल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा में, ऊँचाई और पहाड़ी अंतराल जैसे प्रमुख मानदंडों की स्पष्टता तक खनन गतिविधियों को रोक दिया है, जिससे यह मुद्दा UPSC पर्यावरण और राजनीति अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण बन गया है।
Overview The MoEFCC ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफ़नामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि वह प्रस्तावित 10‑सदस्यीय उच्च‑प्रभावी विशेषज्ञ समिति की संरचना पर कोई आपत्ति नहीं रखता। समिति, जिसे CEC द्वारा गठित किया जाएगा, uniform definition के लिए Aravalli hills तैयार करेगी। Key Developments MoEFCC ने CEC द्वारा सुझाए गए नामों की पुष्टि की, जिनमें FSI , Geological Survey of India, Survey of India के वरिष्ठ अधिकारी और प्रमुख विद्वान शामिल हैं। हलफ़नामे में बताया गया कि इस चरण में मंत्रालय के पास प्रस्तावित करने के लिए कोई अतिरिक्त नाम नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 26 फ़रवरी को मंत्रालय और अन्य हितधारकों से पैनल के लिए डोमेन विशेषज्ञों की सिफ़ारिश करने को कहा, यह रेखांकित करते हुए कि अरावली क्षेत्र में केवल वैध खनन ही अनुमति होगी। पहले, 29 दिसंबर को, कोर्ट ने अपने ही 20 नवंबर के आदेश को स्थगित किया था, जिसमें एक समान परिभाषा को स्वीकार किया गया था और 100‑मीटर ऊँचाई मानदंड तथा 500‑मीटर पहाड़ी अंतराल जैसे महत्वपूर्ण अस्पष्टताओं की स्पष्टता तक सभी खनन गतिविधियों को रोक दिया गया था। Important Facts 10‑सदस्यीय पैनल में निम्नलिखित सदस्य शामिल होने की उम्मीद है: Devi , 1991 IFS अधिकारी (मध्य प्रदेश कैडर) जो वन शिक्षा, वन्यजीव नीति और संस्थागत नेतृत्व में तीन दशकों का अनुभव रखती हैं। Subhash Ashutosh , पूर्व निदेशक जनरल FSI । Rajendra Kumar Sharma
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