अवलोकन
Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे Drugs Rules, 1945 के Rule 31 में संशोधन किया गया है। यह संशोधन आयातित दवाओं के शेष शेल्फ‑लाइफ़ की आवश्यक प्रतिशत‑आधारित नियम (>60 %) को आयात के समय निश्चित 12 महीने की अवधि में बदलने का लक्ष्य रखता है।
मुख्य विकास
- ड्राफ्ट नोटिफिकेशन Gazette Notification G.S.R. 505 (E) के माध्यम से जारी किया गया, तिथि 22 June 2026।
- नई आवश्यकता: आयातित दवाओं के भारत में प्रवेश पर शेष शेल्फ‑लाइफ़ कम से कम 12 महीने होना चाहिए।
- अपवाद: biological products और radiopharmaceuticals >60 % शेष शेल्फ‑लाइफ़ नियम का पालन जारी रखेंगे।
- लक्ष्य: फार्मास्यूटिकल सेक्टर में Ease of Doing Business को बढ़ावा देना जबकि दवा की गुणवत्ता की सुरक्षा करना।
- सार्वजनिक परामर्श खुला है; हितधारक Under Secretary (Drugs), MoHFW, New Delhi को या ईमेल [email protected] पर निर्धारित अवधि के भीतर टिप्पणी भेज सकते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह संशोधन Drugs and Cosmetics Act, 1940 या व्यापक Drugs Rules, 1945 की किसी अन्य प्रावधान को नहीं बदलता है। यह केवल शेष शेल्फ‑लाइफ़ को पुनः निर्धारित करता है।