Union Food and Public Distribution Department ने 24 जून 2026 को National Food Security Act (NFSA) में एक मसौदा संशोधन जारी किया। यह मसौदा 13 जुलाई 2026 तक सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए खुला है। मुख्य परिवर्तन में Antyodaya Anna Yojana (AAY) के तहत कवर किए गए परिवारों के अनाज अधिकार को स्थिर घर कोटा से प्रति‑व्यक्ति 7 किग्रा प्रति माह (अधिकतम 35 किग्रा प्रति घर) में बदल दिया गया है। यह कदम सरकार द्वारा पहचानी गई अंतर‑श्रेणी असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से है।
मुख्य विकास
- ड्राफ्ट संशोधन को विभाग की वेबसाइट पर 24 जून 2026 को पोस्ट किया गया।
- सार्वजनिक परामर्श अवधि 13 जुलाई 2026 तक चलती रहेगी।
- प्रस्तावित अधिकार: प्रति व्यक्ति प्रति माह 7 किग्रा (प्रति घर अधिकतम 35 किग्रा) AAY लाभार्थियों के लिए, नि:शुल्क।
- सरकारी तर्क: बड़े घरों को वर्तमान में प्रति व्यक्ति कम अनाज मिलता है, जिससे असमानता उत्पन्न होती है।
- विपक्षी दल और नागरिक‑समाज समूहों ने कुछ राज्यों के लिए कुल आवंटन घटने को लेकर चिंता जताई है।
महत्वपूर्ण तथ्य
वर्तमान नियम के तहत प्रत्येक AAY घर को परिवार के आकार की परवाह किए बिना स्थिर 35 किग्रा आवंटन दिया जाता है। मसौदा के अनुसार, पाँच सदस्यीय घर को पूरी 35 किग्रा (7 किग्रा × 5) मिलेगी, जबकि तीन सदस्यीय घर को केवल 21 किग्रा मिलेगा, जिससे वितरण पोषण आवश्यकताओं के अनुरूप होगा। सरकार का तर्क है कि यह "अंतर‑श्रेणी असमानताओं को दूर करेगा, अधिक तर्कसंगत अनाज आवंटन प्रदान करेगा और अधिकारों को पोषण आवश्यकताओं के साथ बेहतर संरेखित करेगा।"
UPSC प्रासंगिकता
- Union Food and Public Distribution Department को समझना और खाद्य‑सुरक्षा विधायन को लागू करने में इसकी भूमिका GS‑3 (अर्थव्यवस्था) और GS‑2 (राजनीति) प्रश्नों के लिए आवश्यक है।
- संशोधन "intra‑category inequities" अवधारणा को छूता है, जो कल्याण‑नीति विश्लेषण में सामान्य विषय है।