मुख्य विकास
President of India ने Ordinance शीर्षक Supreme Court (Number of Judges) Amendment Ordinance 2026 जारी किया जिससे Supreme Court के न्यायाधिशों की अनुमोदित शक्ति 33 से 37 (CJI को छोड़कर) बढ़ी, कुल 38 न्यायाधिशों तक पहुंची।
मुख्य बिंदु
- Ordinance को 17 May 2026 पर जारी किया गया, जब Union Cabinet ने प्रस्ताव को 5 May 2026 को मंजूर किया।
- Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956 में “33” को “37” से बदलकर संशोधन करता है।
- वर्तमान कार्यशील शक्ति 32 न्यायाधिशों (CJI सहित) पर बनी रहती है; यह वृद्धि लंबित रिक्तियों और कार्यभार को दूर करेगी।
- अंतिम संशोधन 2019 में हुआ था, जब शक्ति 30 से 33 (CJI को छोड़कर) बढ़ी।
महत्वपूर्ण तथ्य
Constitution के Article 124 के तहत, Supreme Court CJI और कानून द्वारा निर्धारित संख्या में न्यायाधिशों से बनती है। 38 न्यायाधिशों की अनुमोदित शक्ति अब कोर्ट की स्थापना के बाद से सबसे अधिक है।
UPSC के लिए प्रासंगिकता
यह विकास कई GS विषयों को छूता है: संविधानिक प्रावधान (GS2), न्यायपालिका का कार्य (GS2), और कार्यकारी की विधायी शक्ति (GS2). आदेश प्रक्रिया, Union Cabinet की भूमिका, और न्यायिक विस्तार के संविधानिक आधार को समझना संस्थागत सुधारों और शक्ति विभाजन पर प्रश्नों के लिए आवश्यक है।
आगे का मार्ग
Parliament से अपेक्षा है कि वह निर्धारित अवधि के भीतर आदेश को मान्यता दे, जिससे यह ...