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Rajya Sabha ने IPS अधिकारियों की नियुक्ति के विरुद्ध Supreme Court के निर्देश को निरस्त करने के लिए CAPF Amendment Bill पारित किया

Rajya Sabha ने CAPF (General Administration) Bill, 2026 को पारित किया, जिससे IPS अधिकारियों की CAPF में नियुक्तियों से संबंधित Supreme Court के निर्देश को निरस्त किया गया।
Rajya Sabha ने IPS अधिकारियों की नियुक्ति के विरुद्ध Supreme Court के निर्देश को निरस्त करने के लिए CAPF Amendment Bill पारित किया Gursimran Kaur Bakshi 1 April 2026 4:27 PM IST Wednesday को Rajya Sabha ने Central Armed Police Force (General Administration) Bill, 2026 को voice vote के माध्यम से पारित किया, जबकि Opposition ने बहिष्कार किया। Opposition चाहता था कि Bill को आगे की चर्चा के लिए Select Committee को भेजा जाए। Bill में यह प्रावधान है कि Inspector General के पदों में कुल पदों का 50% और Additional Director General के पदों में न्यूनतम 67% तथा Special Director General और Director General के सभी पदों को Indian Police Service (IPS) अधिकारियों की डिप्टीशन पर भरना होगा। Bill को पिछले वर्ष Supreme Court के निर्णय के बाद पेश किया गया था, जिसमें Sanjay Prakash & Ors. v. Union of India & Ors ने कहा था कि CAPF कर्मियों को Group A Posts में पदोन्नति का अधिकार है और इसलिए इन पदों को IPS अधिकारियों की डिप्टीशन पर नहीं भरा जाना चाहिए। Home Affairs के Minister of State Nityanand Rai ने Rajya Sabha में Bill पर चर्चा के जवाब में कहा कि यह Bill देश की आंतरिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।
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gs.gs274% UPSC Relevance

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<h1>Rajya Sabha ने IPS अधिकारियों की नियुक्ति के विरुद्ध Supreme Court के निर्देश को निरस्त करने के लिए CAPF Amendment Bill पारित किया</h1> <h6>Gursimran Kaur Bakshi</h6> <p>1 April 2026 4:27 PM IST</p> <p>Wednesday को Rajya Sabha ने Central Armed Police Force (General Administration) Bill, 2026 को voice vote के माध्यम से पारित किया, जबकि Opposition ने बहिष्कार किया। Opposition चाहता था कि Bill को आगे की चर्चा के लिए Select Committee को भेजा जाए।</p> <p>Bill में यह प्रावधान है कि Inspector General के पदों में कुल पदों का 50% और Additional Director General के पदों में न्यूनतम 67% तथा Special Director General और Director General के सभी पदों को Indian Police Service (IPS) अधिकारियों की डिप्टीशन पर भरना होगा।</p> <p>Bill को पिछले वर्ष Supreme Court के निर्णय के बाद पेश किया गया था, जिसमें <i>Sanjay Prakash &amp; Ors. v. Union of India &amp; Ors</i> ने कहा था कि CAPF कर्मियों को Group A Posts में पदोन्नति का अधिकार है और इसलिए इन पदों को IPS अधिकारियों की डिप्टीशन पर नहीं भरा जाना चाहिए।</p> <p>Home Affairs के Minister of State Nityanand Rai ने Rajya Sabha में Bill पर चर्चा के जवाब में कहा कि यह Bill देश की आंतरिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।</p>
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राज्य सभा ने CAPF बिल को मंजूर किया, वरिष्ठ पैरामिलिट्री पदों में IPS डिप्यूटेशन को अनिवार्य किया

Key Facts

  1. राज्य सभा ने 10 अप्रैल 2026 को वॉयस वोट द्वारा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) बिल, 2026 को पारित किया।
  2. बिल में यह प्रावधान है कि CAPF में इन्स्पेक्टर जनरल (IG) के 50% पद और अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल (ADG) के कम से कम 67% पद IPS अधिकारियों द्वारा डिप्यूटेशन पर भरे जाएँ, साथ ही सभी एसडीजी और डीजी पद भी।
  3. यह legislation 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले, संजय प्रकाश व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, के बाद आया है, जिसने CAPF कर्मियों के ग्रुप A पदों में प्रोमोशन के अधिकार को पुष्टि की।
  4. विपक्षी दलों ने बिल को विस्तृत जांच के लिए संसद के एक चयन समिति को भेजने की मांग करते हुए बाहर निकल गए।
  5. होम अफेयर्स के राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिल का बचाव किया, यह कहते हुए कि यह आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेगा और CAPF बलों में समान नेतृत्व सुनिश्चित करेगा।

Background & Context

बिल विधायी कार्रवाई, न्यायिक निर्णय और आंतरिक सुरक्षा पर कार्यकारी नीति के संगम पर स्थित है। यह संघ‑राज्य संतुलन, ऑल‑इंडिया सर्विसेज बनाम पैरामिलिट्री कर्मियों की भूमिका, और संसद समितियों द्वारा लागू किए गए चेक‑एंड‑बैलेंस के प्रश्न उठाता है।

UPSC Syllabus Connections

Prelims_GS•National Current AffairsPrelims_GS•Constitution and Political SystemGS2•Executive and Judiciary - structure, organization and functioning

Mains Answer Angle

GS 2 (राजनीति) – वरिष्ठ CAPF पदों में IPS डिप्यूटेशन को अनिवार्य करने के प्रशासनिक दक्षता, संघवाद और मेरिट‑आधारित प्रोमोशन सिद्धांत पर प्रभावों पर चर्चा करें।

Analysis

Practice Questions

Prelims
Easy
Prelims MCQ

विधायी प्रक्रिया और आंतरिक सुरक्षा सुधार

1 marks
4 keywords
GS2
Medium
Mains Short Answer

प्रशासनिक सुधारों पर न्यायिक प्रभाव

5 marks
4 keywords
GS2
Hard
Mains Essay

सिविल‑सैन्य संबंध, विधायी निगरानी, संघवाद

20 marks
5 keywords
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Quick Reference

Key Insight

राज्य सभा ने CAPF बिल को मंजूर किया, वरिष्ठ पैरामिलिट्री पदों में IPS डिप्यूटेशन को अनिवार्य किया

Key Facts

  1. राज्य सभा ने 10 अप्रैल 2026 को वॉयस वोट द्वारा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) बिल, 2026 को पारित किया।
  2. बिल में यह प्रावधान है कि CAPF में इन्स्पेक्टर जनरल (IG) के 50% पद और अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल (ADG) के कम से कम 67% पद IPS अधिकारियों द्वारा डिप्यूटेशन पर भरे जाएँ, साथ ही सभी एसडीजी और डीजी पद भी।
  3. यह legislation 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले, संजय प्रकाश व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, के बाद आया है, जिसने CAPF कर्मियों के ग्रुप A पदों में प्रोमोशन के अधिकार को पुष्टि की।
  4. विपक्षी दलों ने बिल को विस्तृत जांच के लिए संसद के एक चयन समिति को भेजने की मांग करते हुए बाहर निकल गए।
  5. होम अफेयर्स के राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिल का बचाव किया, यह कहते हुए कि यह आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेगा और CAPF बलों में समान नेतृत्व सुनिश्चित करेगा।

Background

बिल विधायी कार्रवाई, न्यायिक निर्णय और आंतरिक सुरक्षा पर कार्यकारी नीति के संगम पर स्थित है। यह संघ‑राज्य संतुलन, ऑल‑इंडिया सर्विसेज बनाम पैरामिलिट्री कर्मियों की भूमिका, और संसद समितियों द्वारा लागू किए गए चेक‑एंड‑बैलेंस के प्रश्न उठाता है।

UPSC Syllabus

  • Prelims_GS — National Current Affairs
  • Prelims_GS — Constitution and Political System
  • GS2 — Executive and Judiciary - structure, organization and functioning

Mains Angle

GS 2 (राजनीति) – वरिष्ठ CAPF पदों में IPS डिप्यूटेशन को अनिवार्य करने के प्रशासनिक दक्षता, संघवाद और मेरिट‑आधारित प्रोमोशन सिद्धांत पर प्रभावों पर चर्चा करें।

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