Supreme Court ने 7th Pay Commission के तहत NFU में शर्तें जोड़ने से सरकार को रोक दिया — UPSC Current Affairs | April 3, 2026
Supreme Court ने 7th Pay Commission के तहत NFU में शर्तें जोड़ने से सरकार को रोक दिया
Supreme Court ने Union की अपील को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि सरकार केवल Pay Level 8 में direct recruits को ही Non‑Functional Upgradation (NFU) के पात्र मानने की शर्त नहीं जोड़ सकती। यह निर्णय Seventh Central Pay Commission की सिफारिश को पुष्टि करता है कि चार साल की सेवा के बाद सभी पात्र कर्मचारियों को NFU दिया जाए, जिसमें Border Roads Organisation में Junior Engineer के रूप में पुनः पदनामित किए गए लोग भी शामिल हैं।
अवलोकन Supreme Court ने 1 April 2026 को यह फैसला सुनाया कि सरकार अतिरिक्त शर्त लगाकर Central Pay Commission द्वारा सिफारिशित लाभ को नकार नहीं सकती। यह मामला Border Roads Organisation के कर्मचारियों से संबंधित था जिन्हें एक कैडर मर्ज के बाद Junior Engineer के रूप में पुनः पदनामित किया गया था। मुख्य विकास प्रतिक्रिया देने वाले कर्मचारियों ने Pay Level 8 में ₹4,800 की Grade Pay के साथ लगातार चार साल की सेवा पूरी की और Seventh Central Pay Commission की सिफारिश के अनुसार Level 9 (₹5,400) के लिए NFU के पात्र बन गए। सरकार ने इस लाभ को अस्वीकार कर दिया, यह तर्क देते हुए कि केवल Level 8 में direct recruits ही NFU का दावा कर सकते हैं। Delhi High Court ने निर्देश दिया कि Level 9 का लाभ प्रतिक्रिया देने वालों को विस्तारित किया जाए। Union ने अपील की, लेकिन Supreme Court ने अपील को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि अतिरिक्त शर्त का कोई आधार Pay Commission की सिफारिशों में नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्य निर्णय की तिथि: 1 April 2026. बेंच: Justice Pankaj Mithal और Justice S.V.N. Bhatti. केस उद्धरण: UNION OF INDIA & OTHERS v. SUNIL KUMAR RAI & OTHERS, 2026 LiveLaw (SC) 323.