Supreme Court ने हर High Court को सार्वजनिक स्थानों में आवारा कुत्तों को हटाने के अपने पूर्व आदेशों के अनुपालन को ट्रैक करने के लिए suo motu रिट दाखिल करने का निर्देश दिया है। आदेश में चेतावनी दी गई है कि निर्देशों को न मानने वाले अधिकारियों को अपमान कार्यवाही और अन्य दंड का सामना करना पड़ सकता है।
Key Developments
- सभी High Courts को “In Re Compliance With The Directions Issued By Supreme Court…” शीर्षक वाला suo motu रिट दर्ज करना होगा ताकि 22 August 2025 और 7 November 2025 के आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी की जा सके।
- राज्य और Union Territories को नसबंदी और टीकाकरण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा, और प्रत्येक जिले में कम से कम एक पूर्ण कार्यशील Animal Birth Control centre स्थापित करना होगा।
- सरकारी अस्पतालों को पर्याप्त एंटी‑रेबीज वैक्सीन और इम्युनोग्लोब्युलिन का स्टॉक रखना अनिवार्य है।
- NHAI को राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर आवारा पशु और मवेशियों के प्रबंधन के लिए एक तंत्र तैयार करना होगा।
- Chief Secretaries, विभागीय Secretaries, Union of India और NHAI को 7 August 2026 तक अनुपालन शपथपत्र दाखिल करने होंगे।
Important Facts
- यह आदेश आवारा कुत्ते के हमलों पर suo motu कार्यवाही से उत्पन्न हुआ।
- पहले 11 August 2025 और 22 August 2025 के आदेशों में भी स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने का प्रावधान था।
- Animal Welfare Board of India ने मानक संचालन प्रक्रियाएँ जारी की थीं, जिन्हें Supreme Court ने समीक्षा की।
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