समीक्षा
The Telangana High Court on 18 September 2026 ने Telangana Assembly Speaker के आदेश को निरस्त किया, जिसने MLA Danam Nagender की अयोग्यतायुक्तियों की याचिकाओं को खारिज किया था। Chief Justice Aparesh Kumar Singh के नेतृत्व में बेंच ने घोषित किया कि Nagender को 23 April 2024 से अयोग्य घोषित किया गया है क्योंकि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में Congress टिकट पर प्रतिस्पर्धा की जबकि वे BRS MLA के रूप में चुने गए थे।
मुख्य विकास
- High Court ने 11 March 2024 को जारी Speaker के आदेश को निरस्त किया, जिसने अयोग्यतायुक्तियों की याचिकाओं को खारिज किया था।
- बेंच ने संविधान के Tenth Schedule के तहत Nagender को अयोग्य घोषित किया।
- BRS MLA Padi Kaushik Reddy और BJP MLA Alleti Maheshwar Reddy द्वारा याचिकाएँ दायर की गईं।
- कोर्ट ने 21 August 2026 को Nagender के मामले के लिए आदेश आरक्षित किए और कांग्रेस में स्विच करने वाले आठ अन्य BRS MLA के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई जारी रखी।
महत्वपूर्ण तथ्य
- Nagender को December 2023 में BRS MLA के रूप में चुना गया था।
- उन्होंने May 2024 में Secunderabad लोकसभा सीट पर Congress टिकट पर प्रतिस्पर्धा की, बिना BRS से इस्तीफा दिए।
- March‑August 2024 के बीच नौ अन्य BRS MLA भी कांग्रेस में शामिल हुए, जिससे अयोग्यतायुक्तियों की याचिकाएँ दायर हुईं।
- Speaker ने प्रारम्भ में सभी दस याचिकाओं को खारिज कर दिया; High Court का हालिया आदेश Nagender के लिए उस निर्णय को उलटता है।
- यह मामला July 2025 में Supreme Court तक पहुँचा, जिसने Speaker को तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।
UPSC प्रासंगिकता
This case illustrates the application of the