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Union Labour Ministry ने अनौपचारिक और गिग कार्यकर्ताओं के लिए National Social Security Boards स्थापित किए

Union Labour Ministry ने अनौपचारिक और गिग कार्यकर्ताओं के लिए National Social Security Boards स्थापित किए
Union Labour Ministry ने अनौपचारिक और गिग कार्यकर्ताओं के लिए दो National Social Security Boards बनाए हैं, लेकिन उनका केंद्रीकृत डिजाइन विपक्ष और राज्य की भागीदारी को बाहर रखता है, जिससे संघवाद संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं। जबकि आधिकारिक डेटा सामाजिक सुरक्षा कवरेज में वृद्धि दिखाता है, भारत की कार्यबल का 92% से अधिक…
Union Labour Ministry ने, Code on Social Security के लागू होने के एक वर्ष बाद, दो National Social Security Boards बनाए हैं: एक अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए और दूसरा गिग और प्लेटफ़ॉर्म कार्यकर्ताओं के लिए। जबकि यह कदम एक दीर्घकालिक अंतर को भरता है, बोर्ड अत्यधिक केंद्रीकृत हैं, और लेबर के Union Minister, Mansukh Mandaviya, अध्यक्ष के रूप में हैं, जिससे संघीय संतुलन और कार्यकर्ता प्रतिनिधित्व को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं। Key Developments अनौपचारिक क्षेत्र कार्यकर्ताओं के लिए बोर्ड: 40 सदस्य, सभी Union Government द्वारा नामित; इसमें 7 कार्यकर्ता प्रतिनिधि और 7 नियोक्ता प्रतिनिधि शामिल हैं। गिग और प्लेटफ़ॉर्म कार्यकर्ताओं के लिए बोर्ड: 22 सदस्य; इसमें एग्रीगेटर्स और कार्यकर्ताओं के प्रत्येक 5 प्रतिनिधि शामिल हैं। विपक्ष‑नेतृत्व वाले केंद्रीय ट्रेड यूनियनों या विपक्ष‑संचालित राज्य सरकारों की कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। दोनों बोर्ड Union के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करते हैं, जो अत्यधिक केंद्रीकृत डिजाइन को दर्शाता है। Important Facts International Labour Organization सामाजिक सुरक्षा को ऐसी सुरक्षा के रूप में परिभाषित करता है जो वृद्धावस्था, बेरोजगारी, बीमारी, चोट, मातृत्व या मुख्य आय स्रोत के नुकसान जैसे मामलों में स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच और आय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। Union Government का दावा है कि सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है, जिससे लगभग 94 करोड़ नागरिक कवर हो रहे हैं। हालांकि, भारत की कार्यबल का 92% से अधिक हिस्सा—मुख्यतः अनौपचारिक और गिग कार्यकर्ता—इस सुरक्षा जाल से बाहर हैं। दो दशकों पहले, National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector, जिसका नेतृत्व अर्थशास्त्री Arjun Sengupta ने किया था, ने अनौपचारिक कार्यकर्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने हेतु कई उपायों की सिफारिश की थी। उन सिफ़ारिशों को अभी तक बड़े पैमाने पर लागू नहीं किया गया है। न्यायाधीश V. Gopala Gowda द्वारा केरल सरकार के लिए तैयार किए गए हालिया रिपोर्ट ने Code on Social Security में एंटी‑फेडरल और एंटी‑वर्कर विशेषताओं को उजागर किया और संशोधनों का सुझाव दिया। UPSC Relevance इन बोर्डों की संरचना और अधिकार क्षेत्र को समझना कई UPSC विषयों को छूता है: Concurrent List गतिशीलता: लेबर एक समवर्ती विषय है, जिसके लिए सहयोग आवश्यक है।
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Quick Reference

Key Insight

केंद्रीकृत सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अनौपचारिक कार्यकर्ताओं के लिए सहयोगी संघवाद को खतरे में डालते हैं।

Key Facts

  1. Code on Social Security 2025 में लागू हुआ।
  2. 2026 में दो National Social Security Boards स्थापित किए गए: एक अनौपचारिक कार्यकर्ताओं के लिए 40 सदस्यों के साथ, दूसरा गिग और प्लेटफ़ॉर्म कार्यकर्ताओं के लिए 22 सदस्यों के साथ।
  3. दोनों बोर्डों के सभी सदस्य Union Government द्वारा नामित हैं; अनौपचारिक बोर्ड में 7 कार्यकर्ता और 7 नियोक्ता प्रतिनिधि हैं, गिग बोर्ड में 5 एग्रीगेटर और 5 कार्यकर्ता हैं।
  4. Union Labour Minister Mansukh Mandaviya दोनों बोर्डों के अध्यक्ष हैं; कोई विपक्षी ट्रेड यूनियन या राज्य सरकार प्रतिनिधित्व नहीं करती।
  5. सरकार का दावा है कि सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया, जिससे लगभग 94 करोड़ लोग कवर हुए, फिर भी कार्यबल का 92% से अधिक हिस्सा अभी भी बिना कवरेज के है।
  6. संविधान के अनुच्छेद 246(3) के तहत लेबर एक समवर्ती विषय है, जिसके लिए केंद्र‑राज्य सहयोग आवश्यक है।
  7. बोर्ड सीधे Union नियंत्रण में कार्य करते हैं, जो अत्यधिक केंद्रीकृत डिजाइन को दर्शाता है।

Background

लेबर एक समवर्ती विषय होने के कारण केंद्र और राज्य दोनों को नीति निर्माण में सहयोग करना आवश्यक है। नए बोर्ड, जबकि अनौपचारिक कार्यकर्ताओं के लिए एक दीर्घकालिक अंतर को भरते हैं, निर्णय‑निर्माण को केंद्र में केंद्रित करते हैं, जिससे सहयोगी संघवाद और प्रभावी कार्यकर्ता प्रतिनिधित्व को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

UPSC Syllabus

  • GS2 — Functions and responsibilities of Union and States
  • Prelims_GS — Constitution and Political System
  • Essay — Youth, Health and Welfare
  • GS2 — Government policies and interventions for development
  • Essay — Society, Gender and Social Justice
  • Prelims_GS — Demographics and Social Sector

Mains Angle

GS2 – केंद्र‑संचालित National Social Security Boards के संवैधानिक और संघीय प्रभावों का विश्लेषण करें और उनके अनौपचारिक तथा गिग कार्यकर्ताओं तक सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने की संभावनाओं का मूल्यांकन करें।

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Overview

Full Article

Union Labour Ministry ने, Code on Social Security के लागू होने के एक वर्ष बाद, दो National Social Security Boards बनाए हैं: एक अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए और दूसरा गिग और प्लेटफ़ॉर्म कार्यकर्ताओं के लिए। जबकि यह कदम एक दीर्घकालिक अंतर को भरता है, बोर्ड अत्यधिक केंद्रीकृत हैं, और लेबर के Union Minister, Mansukh Mandaviya, अध्यक्ष के रूप में हैं, जिससे संघीय संतुलन और कार्यकर्ता प्रतिनिधित्व को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

Key Developments

  • अनौपचारिक क्षेत्र कार्यकर्ताओं के लिए बोर्ड: 40 सदस्य, सभी Union Government द्वारा नामित; इसमें 7 कार्यकर्ता प्रतिनिधि और 7 नियोक्ता प्रतिनिधि शामिल हैं।
  • गिग और प्लेटफ़ॉर्म कार्यकर्ताओं के लिए बोर्ड: 22 सदस्य; इसमें एग्रीगेटर्स और कार्यकर्ताओं के प्रत्येक 5 प्रतिनिधि शामिल हैं।
  • विपक्ष‑नेतृत्व वाले केंद्रीय ट्रेड यूनियनों या विपक्ष‑संचालित राज्य सरकारों की कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।
  • दोनों बोर्ड Union के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करते हैं, जो अत्यधिक केंद्रीकृत डिजाइन को दर्शाता है।

Important Facts

International Labour Organization सामाजिक सुरक्षा को ऐसी सुरक्षा के रूप में परिभाषित करता है जो वृद्धावस्था, बेरोजगारी, बीमारी, चोट, मातृत्व या मुख्य आय स्रोत के नुकसान जैसे मामलों में स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच और आय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। Union Government का दावा है कि सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है, जिससे लगभग 94 करोड़ नागरिक कवर हो रहे हैं। हालांकि, भारत की कार्यबल का 92% से अधिक हिस्सा—मुख्यतः अनौपचारिक और गिग कार्यकर्ता—इस सुरक्षा जाल से बाहर हैं।

दो दशकों पहले, National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector, जिसका नेतृत्व अर्थशास्त्री Arjun Sengupta ने किया था, ने अनौपचारिक कार्यकर्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने हेतु कई उपायों की सिफारिश की थी। उन सिफ़ारिशों को अभी तक बड़े पैमाने पर लागू नहीं किया गया है। न्यायाधीश V. Gopala Gowda द्वारा केरल सरकार के लिए तैयार किए गए हालिया रिपोर्ट ने Code on Social Security में एंटी‑फेडरल और एंटी‑वर्कर विशेषताओं को उजागर किया और संशोधनों का सुझाव दिया।

Exam Relevance

इन बोर्डों की संरचना और अधिकार क्षेत्र को समझना कई UPSC विषयों को छूता है:

  • Concurrent List गतिशीलता: लेबर एक समवर्ती विषय है, जिसके लिए सहयोग आवश्यक है।
Read Original on hindu

केंद्रीकृत सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अनौपचारिक कार्यकर्ताओं के लिए सहयोगी संघवाद को खतरे में डालते हैं।

Key Facts

  1. Code on Social Security 2025 में लागू हुआ।
  2. 2026 में दो National Social Security Boards स्थापित किए गए: एक अनौपचारिक कार्यकर्ताओं के लिए 40 सदस्यों के साथ, दूसरा गिग और प्लेटफ़ॉर्म कार्यकर्ताओं के लिए 22 सदस्यों के साथ।
  3. दोनों बोर्डों के सभी सदस्य Union Government द्वारा नामित हैं; अनौपचारिक बोर्ड में 7 कार्यकर्ता और 7 नियोक्ता प्रतिनिधि हैं, गिग बोर्ड में 5 एग्रीगेटर और 5 कार्यकर्ता हैं।
  4. Union Labour Minister Mansukh Mandaviya दोनों बोर्डों के अध्यक्ष हैं; कोई विपक्षी ट्रेड यूनियन या राज्य सरकार प्रतिनिधित्व नहीं करती।
  5. सरकार का दावा है कि सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया, जिससे लगभग 94 करोड़ लोग कवर हुए, फिर भी कार्यबल का 92% से अधिक हिस्सा अभी भी बिना कवरेज के है।
  6. संविधान के अनुच्छेद 246(3) के तहत लेबर एक समवर्ती विषय है, जिसके लिए केंद्र‑राज्य सहयोग आवश्यक है।
  7. बोर्ड सीधे Union नियंत्रण में कार्य करते हैं, जो अत्यधिक केंद्रीकृत डिजाइन को दर्शाता है।

Background & Context

लेबर एक समवर्ती विषय होने के कारण केंद्र और राज्य दोनों को नीति निर्माण में सहयोग करना आवश्यक है। नए बोर्ड, जबकि अनौपचारिक कार्यकर्ताओं के लिए एक दीर्घकालिक अंतर को भरते हैं, निर्णय‑निर्माण को केंद्र में केंद्रित करते हैं, जिससे सहयोगी संघवाद और प्रभावी कार्यकर्ता प्रतिनिधित्व को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

UPSC Syllabus Connections

GS2•Functions and responsibilities of Union and StatesPrelims_GS•Constitution and Political SystemEssay•Youth, Health and WelfareGS2•Government policies and interventions for developmentEssay•Society, Gender and Social JusticePrelims_GS•Demographics and Social Sector

Mains Answer Angle

GS2 – केंद्र‑संचालित National Social Security Boards के संवैधानिक और संघीय प्रभावों का विश्लेषण करें और उनके अनौपचारिक तथा गिग कार्यकर्ताओं तक सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने की संभावनाओं का मूल्यांकन करें।

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