CBIC ने DTA बिक्री के लिए SEZ इकाइयों को एक‑बार की रियायती ड्यूटी राहत प्रदान की (2026‑27 बजट उपाय) — UPSC Current Affairs | April 1, 2026
CBIC ने DTA बिक्री के लिए SEZ इकाइयों को एक‑बार की रियायती ड्यूटी राहत प्रदान की (2026‑27 बजट उपाय)
CBIC ने एक‑बार की राहत जारी की है, जो 1 अप्रैल 2026‑31 मार्च 2027 से प्रभावी होगी, जिससे पात्र SEZ इकाइयों को निर्मित वस्तुओं को DTA में रियायती कस्टम ड्यूटी दरों पर बेचने की अनुमति मिलती है, बशर्ते न्यूनतम 20% मूल्य संवर्धन हो और पिछले निर्यात प्रदर्शन के 30% की सीमा रहे।
अवलोकन Union Budget 2026‑27 के अनुरूप, CBIC ने 31 मार्च 2026 को नोटिफिकेशन नंबर 11/2026‑Customs जारी किया। यह नोटिफिकेशन पात्र SEZ में स्थित विनिर्माण इकाइयों को 1 अप्रैल 2026 – 31 मार्च 2027 की एक‑बार की राहत अवधि प्रदान करता है, जिससे वे अपने उत्पादों को DTA में कम कस्टम ड्यूटी दरों पर बेच सकते हैं। मुख्य विकास राहत अवधि: 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 । उत्पादन शुरू करने की पात्रता कट‑ऑफ़: 31 मार्च 2025 । इनपुट पर न्यूनतम 20% मूल्य संवर्धन। DTA को बिक्री पर सीमा तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में से किसी भी वर्ष के सबसे अधिक वार्षिक FOB निर्यात मूल्य के 30% रखी गई है। विशिष्ट सूचित वस्तुओं के लिए रियायती ड्यूटी दरें निर्धारित की गई हैं (आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें)। घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को बाहर रखा गया है। CBIC की स्वचालित प्रणाली के माध्यम से बिल ऑफ एंट्री की फेशलेस असेसमेंट के साथ कार्यान्वयन किया जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य राहत कस्टम्स एक्ट, 1962, सेक्शन 25 के तहत प्रदान की गई है। यह केवल उन वस्तुओं पर लागू होती है जो 20% मूल्य संवर्धन मानदंड को पूरा करती हैं और जिनका निर्यात प्रदर्शन बेंचमार्क संतुष्ट है। नोटिफिकेशन में स्पष्टता के लिए विस्तृत FAQ भी प्रदान किया गया है। UPSC प्रासंगिकता यह उपाय कई GS‑3 विषयों को छूता है: राजकोषीय नीति, व्यापार सुविधा, और निर्यात प्रोत्साहन। समझना t