FSSAI के बहु‑आयामी उपाय खाद्य मिलावट को रोकने के लिए: 5.18 लाख नमूने परीक्षण, 88,192 दंड, 305 मोबाइल लैब तैनात
Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ने 2022‑25 के दौरान 5.18 लाख से अधिक खाद्य नमूनों का विश्लेषण किया, 88,192 दंड लगाए, 3,614 दोषसिद्धियाँ हासिल कीं और मिलावट को रोकने के लिए 35 राज्यों में 305 मोबाइल परीक्षण लैब तैनात कीं। ये कदम, Food Safety and Standards Act, 2006 के तहत, सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन और उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित UPSC विषयों के लिए एक समन्वित केंद्र‑राज्य नियामक ढाँचा दर्शाते हैं।
खाद्य मिलावट को रोकने के लिए FSSAI द्वारा उठाए गए कदम Union Ministry of Health and Family Welfare ने देश भर में मिलावट से लड़ने के लिए FSSAI द्वारा उठाए गए कई कदमों को उजागर किया। पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2022‑23 से 2024‑25) में, 5.18 लाख से अधिक खाद्य नमूनों का विश्लेषण किया गया, जिससे व्यापक दंड, दोषसिद्धियाँ और मोबाइल परीक्षण इकाइयों की तैनाती हुई। मुख्य विकास (2022‑25) दूध, घी, मसाले, शहद, पनीर और अन्य वस्तुओं को शामिल करते हुए 5,18,559 खाद्य नमूनों का विश्लेषण। 88,192 दंड लगाए गए और 3,614 दोषसिद्धियाँ हासिल की गईं; 1,161 लाइसेंस रद्द किए गए। Risk Based Inspection System (RBIS) का कार्यान्वयन किया गया, जिसमें 56,259 जोखिम‑आधारित निरीक्षण शामिल हैं। रूटीन विश्लेषण के लिए 252 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं और अपील परीक्षण के लिए 24 रेफ़रल फ़ूड लैबोरेटरीज़ की सूचना जारी की गई। 305 "Food Safety on Wheels" (FSW) मोबाइल लैबों को 35 राज्यों/UTs में ऑन‑स्पॉट मिलावट परीक्षण के लिए तैनात किया गया। लाइसेंसिंग, निरीक्षण, क्षमता निर्माण और उच्च‑स्तरीय लैब उपकरण की खरीद के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई। महत्वपूर्ण तथ्य Food Safety and Standards Act, 2006 (FSS Act) कानूनी ढाँचा प्रदान करता है; इसका कार्यान्वयन केंद्र और राज्यों की साझा जिम्मेदारी है। राज्य‑स्तर पर प्रवर्तन SFSA द्वारा Designated Officers (DOs) और Food Safety Officers (FSOs) के माध्यम से किया जाता है। Mobile labs (FSW) तेज़ी से मिलावटी पदार्थों का पता लगाने के लिए सुसज्जित हैं, जिससे दूरस्थ या कम सेवा वाले क्षेत्रों में निगरानी में सुधार होता है। UPSC प्रासंगिकता खाद्य‑सुरक्षा संरचना को समझना GS III (Governance, Public Administration) और GS II (Health) के लिए आवश्यक है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए: केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगी मॉडल दर्शाता है coo
Quick Reference
Key Insight
FSSAI की सक्रिय प्रवर्तन खाद्य मिलावट को रोकता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और बाजार की अखंडता की रक्षा करता है
Key Facts
- 5,18,559 भोजन नमूनों की 2022‑25 के दौरान दूध, घी, मसाले, शहद और पनीर जैसी श्रेणियों में परीक्षण किया गया।
- 88,192 दंड लगाए गए, जिससे 3,614 दोषसिद्धि और 1,161 लाइसेंस रद्द हुए।
- 56,259 जोखिम‑आधारित निरीक्षण Risk Based Inspection System (RBIS) के तहत किए गए।
- 252 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं और 24 रेफ़रल फ़ूड लैबोरेटरीज़ को नियमित और अपील परीक्षण के लिए सूचित किया गया।
- 305 Food Safety on Wheels (FSW) इकाइयों को 35 राज्यों/UTs में ऑन‑स्पॉट मिलावट जांच के लिए तैनात किया गया।
- Food Safety and Standards Act, 2006 एक केंद्र‑राज्य संयुक्त कार्यान्वयन ढांचा है; FSSAI मानक बनाता है जबकि राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण उन्हें लागू करते हैं।
- Designated Officers (DOs) और Food Safety Officers (FSOs) निरंतर निगरानी, यादृच्छिक नमूना और निरीक्षण करते हैं।
Background
भोजन मिलावट सार्वजनिक स्वास्थ्य को कमजोर करती है, उपभोक्ता विश्वास को क्षीण करती है और बाजार की दक्षता को विकृत करती है। FSSAI की बहु‑पहल, जो Food Safety and Standards Act, 2006 में निहित है, केंद्र‑राज्य सहयोग और जोखिम‑आधारित नियामक शासन का उदाहरण प्रस्तुत करती है—जो GS‑2 (Polity) और GS‑3 (Economy) के प्रमुख विषय हैं।
UPSC Syllabus
- Essay — Economy, Development and Inequality
- GS3 — Cyber security and communication networks in internal security
Mains Angle
GS‑3 में, उम्मीदवार चर्चा कर सकते हैं कि जोखिम‑आधारित निरीक्षण और दंडात्मक उपाय खाद्य‑सुरक्षा शासन को कैसे सुदृढ़ करते हैं; GS‑2 में, वे FSS Act, 2006 के तहत केंद्र‑राज्य समन्वय का विश्लेषण कर सकते हैं।