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विपक्षी नेताओं ने बजट सत्र के दौरान आठ Lok Sabha MPs की निलंबन को पुनः सक्रिय करने के लिए अपील की

13 मार्च 2026 को, विपक्षी नेताओं ने Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju से मुलाकात की और आठ Lok Sabha MPs, जिनमें सात कांग्रेस सदस्य शामिल हैं, पर लगाए गए निलंबन को रद्द करने का अनुरोध किया, जिन्हें चल रहे Budget Session से बाहर रखा गया था। यह कदम Business Advisory Committee की प्रक्रियात्मक भूमिका और संसद लोकतंत्र में विपक्षी भागीदारी के महत्व को रेखांकित करता है, जो UPSC Polity का एक प्रमुख विषय है।
13 मार्च 2026 को, वरिष्ठ विपक्षी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju से मिला और आठ Lok Sabha के सदस्यों पर लगाए गए निलंबन को रद्द करने का अनुरोध किया। निलंबित MPs, जिनमें से सात कांग्रेस के हैं, को चल रहे Budget Session में भाग लेने से रोक दिया गया है, जो 2 अप्रैल 2026 को समाप्त होगा। मुख्य विकास प्रतिनिधिमंडल ने 13 मार्च 2026 को Kiren Rijiju से मुलाकात की और निलंबनों को रद्द करने का अनुरोध किया। पहले, 12 मार्च 2026 को, K.C. Venugopal (Congress), Kanimozhi (DMK), Supriya Sule (NCP), Dharmendra Yadav (SP) और Satandi Roy (TMC) सहित विपक्षी नेताओं ने Mr. Birla (Speaker) से समान मांग के साथ मुलाकात की। यह मुद्दा Business Advisory Committee में भी उठाया गया, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया है। एक वरिष्ठ Lok Sabha अधिकारी ने पुष्टि की कि न तो सरकार और न ही Chair ने निलंबनों को रद्द करने पर कोई औपचारिक राय ली है। महत्वपूर्ण तथ्य निलंबन 3 फरवरी 2026 को लागू किए गए, जब सदन में विघटनकारी विरोध प्रदर्शन हुए, जहाँ सदस्यों ने नारे लगाए और Chair पर कागज फेंके। आठ MPs को निलंबित किया गया, जिससे महत्वपूर्ण वित्तीय अवधि में विपक्ष का प्रतिनिधित्व प्रभावित हुआ। Parliamentary Affairs Minister ऐसे प्रक्रियात्मक शिकायतों के लिए मुख्य संपर्क बिंदु है। विपक्ष का सामूहिक प्रयास संसद विशेषाधिकारों और भागीदारी के अधिकार के महत्व को रेखांकित करता है। UPSC प्रासंगिकता यह घटना संसद लोकतंत्र में Opposition के कई मूलभूत सिद्धांतों को उजागर करती है। समझना
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Quick Reference

Key Insight

विपक्ष MP निलंबन को रद्द करने की मांग करता है, बजट सत्र के दौरान संसदीय विशेषाधिकार को उजागर करता है

Key Facts

  1. तीन फ़रवरी 2026 को हाउस में विघटनकारी विरोधों के बाद आठ लोकसभा MP (सात कांग्रेस से) को निलंबित किया गया।
  2. निलंबन MP को बजट सत्र में भाग लेने से रोकता है, जो 2 अप्रैल 2026 को समाप्त होता है।
  3. वरिष्ठ विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने 13 मार्च 2026 को पार्लियामेंटरी अफेयर्स मंत्री Kiren Rijiju से निलंबनों को रद्द करने का अनुरोध किया।
  4. 12 मार्च 2026 को, विपक्षी नेताओं (K.C. Venugopal, Kanimozhi, Supriya Sule, Dharmendra Yadav, Satandi Roy) ने वही मांग लेकर स्पीकर Om Birla से मुलाकात की।
  5. इस मुद्दे को बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में उठाया गया, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया।
  6. सदस्यों का निलंबन Lok Sabha के नियमों और कार्यवाही के नियमों के Rule 374 द्वारा नियंत्रित है।
  7. संसदीय विशेषाधिकार और अनुशासनात्मक शक्तियां संविधान के Article 105 में स्थापित हैं।

Background

सदस्यों को निलंबित करना संसद में व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक अनुशासनात्मक साधन है, पर यह विपक्ष की भागीदारी को सीमित करता है, विशेषकर बजट सत्र के दौरान—जो वित्तीय विधेयकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है। यह घटना संसदीय विशेषाधिकार (Article 105, Rule 374) और लोकतांत्रिक जवाबदेही में विपक्ष की भूमिका के बीच तनाव को उजागर करती है, जो एक मुख्य GS‑2 विषय है।

UPSC Syllabus

  • Prelims_GS — Constitution and Political System
  • GS2 — Parliament and State Legislatures - structure, functioning, powers and privileges

Mains Angle

GS‑2 (Polity) – संसद के प्रभावी कार्य सुनिश्चित करने में संसदीय विशेषाधिकार और अनुशासनात्मक तंत्र के महत्व पर चर्चा करें, बजट सत्र के दौरान आठ MP के हालिया निलंबन को केस स्टडी के रूप में उद्धृत करते हुए।

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  4. विपक्षी नेताओं ने बजट सत्र के दौरान आठ Lok Sabha MPs की निलंबन को पुनः सक्रिय करने के लिए अपील की
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Overview

gs.gs272% UPSC Relevance

Full Article

13 मार्च 2026 को, वरिष्ठ विपक्षी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju से मिला और आठ Lok Sabha के सदस्यों पर लगाए गए निलंबन को रद्द करने का अनुरोध किया। निलंबित MPs, जिनमें से सात कांग्रेस के हैं, को चल रहे Budget Session में भाग लेने से रोक दिया गया है, जो 2 अप्रैल 2026 को समाप्त होगा।

मुख्य विकास

  • प्रतिनिधिमंडल ने 13 मार्च 2026 को Kiren Rijiju से मुलाकात की और निलंबनों को रद्द करने का अनुरोध किया।
  • पहले, 12 मार्च 2026 को, K.C. Venugopal (Congress), Kanimozhi (DMK), Supriya Sule (NCP), Dharmendra Yadav (SP) और Satandi Roy (TMC) सहित विपक्षी नेताओं ने Mr. Birla (Speaker) से समान मांग के साथ मुलाकात की।
  • यह मुद्दा Business Advisory Committee में भी उठाया गया, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया है।
  • एक वरिष्ठ Lok Sabha अधिकारी ने पुष्टि की कि न तो सरकार और न ही Chair ने निलंबनों को रद्द करने पर कोई औपचारिक राय ली है।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • निलंबन 3 फरवरी 2026 को लागू किए गए, जब सदन में विघटनकारी विरोध प्रदर्शन हुए, जहाँ सदस्यों ने नारे लगाए और Chair पर कागज फेंके।
  • आठ MPs को निलंबित किया गया, जिससे महत्वपूर्ण वित्तीय अवधि में विपक्ष का प्रतिनिधित्व प्रभावित हुआ।
  • Parliamentary Affairs Minister ऐसे प्रक्रियात्मक शिकायतों के लिए मुख्य संपर्क बिंदु है।
  • विपक्ष का सामूहिक प्रयास संसद विशेषाधिकारों और भागीदारी के अधिकार के महत्व को रेखांकित करता है।

UPSC प्रासंगिकता

यह घटना संसद लोकतंत्र में Opposition के कई मूलभूत सिद्धांतों को उजागर करती है। समझना

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विपक्ष MP निलंबन को रद्द करने की मांग करता है, बजट सत्र के दौरान संसदीय विशेषाधिकार को उजागर करता है

Key Facts

  1. तीन फ़रवरी 2026 को हाउस में विघटनकारी विरोधों के बाद आठ लोकसभा MP (सात कांग्रेस से) को निलंबित किया गया।
  2. निलंबन MP को बजट सत्र में भाग लेने से रोकता है, जो 2 अप्रैल 2026 को समाप्त होता है।
  3. वरिष्ठ विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने 13 मार्च 2026 को पार्लियामेंटरी अफेयर्स मंत्री Kiren Rijiju से निलंबनों को रद्द करने का अनुरोध किया।
  4. 12 मार्च 2026 को, विपक्षी नेताओं (K.C. Venugopal, Kanimozhi, Supriya Sule, Dharmendra Yadav, Satandi Roy) ने वही मांग लेकर स्पीकर Om Birla से मुलाकात की।
  5. इस मुद्दे को बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में उठाया गया, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया।
  6. सदस्यों का निलंबन Lok Sabha के नियमों और कार्यवाही के नियमों के Rule 374 द्वारा नियंत्रित है।
  7. संसदीय विशेषाधिकार और अनुशासनात्मक शक्तियां संविधान के Article 105 में स्थापित हैं।

Background & Context

सदस्यों को निलंबित करना संसद में व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक अनुशासनात्मक साधन है, पर यह विपक्ष की भागीदारी को सीमित करता है, विशेषकर बजट सत्र के दौरान—जो वित्तीय विधेयकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है। यह घटना संसदीय विशेषाधिकार (Article 105, Rule 374) और लोकतांत्रिक जवाबदेही में विपक्ष की भूमिका के बीच तनाव को उजागर करती है, जो एक मुख्य GS‑2 विषय है।

UPSC Syllabus Connections

Prelims_GS•Constitution and Political SystemGS2•Parliament and State Legislatures - structure, functioning, powers and privileges

Mains Answer Angle

GS‑2 (Polity) – संसद के प्रभावी कार्य सुनिश्चित करने में संसदीय विशेषाधिकार और अनुशासनात्मक तंत्र के महत्व पर चर्चा करें, बजट सत्र के दौरान आठ MP के हालिया निलंबन को केस स्टडी के रूप में उद्धृत करते हुए।

Analysis

Practice Questions

GS1
Easy
Prelims MCQ

संसदीय विशेषाधिकार और अनुशासन

1 marks
4 keywords
GS2
Medium
Mains Short Answer

संसदीय प्रक्रियाएँ

10 marks
5 keywords
GS2
Hard
Mains Essay

संसदीय लोकतंत्र और विपक्ष

250 marks
6 keywords
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