Supreme Court ने KBR National Park के इको‑सेंसिटिव ज़ोन में पेड़‑कटाई पर रोक लगा दी
Supreme Court ने 18 May 2026 को एक अंतरिम निर्देश जारी किया जिसमें Hyderabad के KBR National Park के चारों ओर स्थित इको‑सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) में पेड़‑कटाई को रोक दिया गया। यह आदेश एक याचिका की सुनवाई के दौरान आया जो ESZ को मूल रूप से प्रस्तावित 25‑35 मीटर से घटाकर 3‑29.8 मीटर करने को चुनौती देता है।
मुख्य विकास
- न्यायाधीश B.V. Nagarathna और न्यायाधीश Ujjal Bhuyan की बेंच ने पार्क के चारों ओर 25‑35 मीटर के ESZ में किसी भी पेड़‑कटाई पर रोक लगा दी।
- याचिका, जो Kaajal Maheshwari द्वारा दायर की गई है, Special Leave Petition (SLP C No. 17054/2026) को चुनौती देती है, जिसमें Telangana High Court ने अंतरिम राहत देने से इनकार किया था।
- याचिका का आरोप है कि ESZ में कमी Strategic Road Development Plan के कारण हुई, न कि वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर।
- Ministry of Environment, Forest and Climate Change द्वारा 27 Oct 2020 को जारी अंतिम अधिसूचना ने ESZ की चौड़ाई 3‑29.8 मीटर निर्धारित की।
महत्वपूर्ण तथ्य
याचिका में बताया गया है कि 2012‑2015 के बीच राज्य ने एक समान 25‑35 मीटर बफ़र प्रस्तावित किया था, जिसे बाद में सड़क परियोजनाओं को समायोजित करने के लिए घटाया गया। सार्वजनिक आपत्तियों को दर्ज किया गया, जिसमें 19,000 से अधिक हस्ताक्षर इस घटाव के विरोध में थे, फिर भी याचिका का दावा है कि इन्हें अनदेखा किया गया और सार्वजनिक सुनवाई को झूठा रूप से आयोजित बताया गया।
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