Overview
Supreme Court ने एक निर्देश पर रोक लगा दी, जो Supreme Court ने जारी किया था। High Court ने आदेश दिया था कि फिल्म टिकट कीमत बढ़ाने का कोई भी निर्णय सार्वजनिक डोमेन में कम से कम 90 दिन पहले प्रकाशित किया जाए, जिससे हितधारकों को TG Cinemas Regulation Act, 1955 के तहत वृद्धि को चुनौती देने का अवसर मिले। यह रोक फिल्म‑निर्माता M/S Mythri Movie Makers की याचिका के बाद दी गई।
Key Developments
- 13 March 2026 को, दो‑जजों की बेंच जिसमें Justices JK Maheshwari और Atul S Chandurkar शामिल थे, ने High Court आदेश को रोका।
- यह रोक M/S Mythri Movie Makers द्वारा दायर याचिका पर जारी की गई, जिसमें तर्क दिया गया कि 90‑दिन की सूचना आवश्यकता राज्य भर में फिल्म रिलीज़ को बाधित कर सकती है।
- मूल High Court आदेश Dachepally Chandra Babu की याचिका से उत्पन्न हुआ, जिन्होंने तेलुगु फिल्म “Mana Shankara Vara Prasad Garu” के मूल्य वृद्धि को चुनौती दी।
- याचिका ने अनुरोध किया कि जब भी टिकट‑कीमत वृद्धि पर विचार किया जाए, State Home Department निर्माता की आय, खर्च, बजट और निधियों के स्रोत का खुलासा करे।
- High Court ने निर्देश दिया था कि ऐसा कोई भी निर्णय रिलीज़ से 90 दिन पहले सार्वजनिक डोमेन में रखा जाए, जिससे Section 7A के तहत समीक्षा संभव हो सके।
Important Facts
इस मामले को “M/S Mythri Movie Makers vs. Dachepally Chandra Babu & Ors., Diary No. 14102‑2026” के रूप में दर्ज किया गया है। High Court के अंतरिम आदेश ने State Home Department को मूल्य‑वृद्धि निर्णय, निर्माता के वित्तीय विवरण और निधियों के स्रोत को प्रकाशित करने का निर्देश दिया, जिससे पारदर्शिता बढ़ी। Supreme Court की रोक का अर्थ है कि अभी के लिए 90‑दिन की सूचना नियम लागू नहीं है।
Exam Relevance
यह निर्णय कई UPSC‑संबंधी विषयों को छूता है:
- न्यायिक समीक्षा और संघवाद: Supreme Court द्वारा प्रदर्शित