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संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम – Lok Sabha और Vidhan Sabha में महिलाओं के एक‑तिहाई सीटों को स्थगित

संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम – Lok Sabha और Vidhan Sabha में महिलाओं के एक‑तिहाई सीटों को स्थगित
संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023—जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया है—Lok Sabha और Vidhan Sabha में महिलाओं के लिए एक‑तिहाई सीटें आरक्षित करता है, लेकिन इसका कार्यान्वयन 2026 की Census और उसके बाद की delimitation के बाद तक स्थगित किया गया है। विपक्षी दल और महिलाओं के समूह तुरंत लागू करने की माँग करते हैं, जबकि NDA सरकार का तर्क है कि अद्यतन जनसांख्यिकीय डेटा एक न्यायसंगत कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है, जिससे यह मुद्दा UPSC पोलिटी के अध्ययन का प्रमुख बिंदु बन जाता है।
Overview Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023 , लोकप्रिय रूप से Nari Shakti Vandan Adhiniyam को महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के उद्देश्य से पारित किया गया। हालांकि, इसका कार्यकारी क्लॉज़ कार्यान्वयन को पोस्ट‑census Census और उसके बाद की delimitation अभ्यास से जोड़ता है, जिससे यह परिवर्तन 2024 के सामान्य चुनाव से परे धकेल दिया गया है। Key Developments सितंबर 2023: संसद ने संशोधन पारित किया जिसमें एक‑तिहाई सीटें महिलाओं के लिए Lok Sabha और Vidhan Sabha में आरक्षित की गईं। विपक्षी दल, जो Congress द्वारा नेतृत्व किए जा रहे हैं, 2024 के चुनावों के लिए तुरंत कार्यान्वयन की माँग करते हैं। महिला अधिकार समूह पोस्ट‑census delimitation से जुड़ाव की आलोचना करते हैं, इसे जानबूझकर देरी मानते हैं। शासक NDA इस माँग को अस्वीकार करता है, ताज़ा जनसांख्यिकीय डेटा के बिना निष्पक्षता और व्यवहार्यता की चिंताओं का हवाला देता है। Important Facts संशोधन कुल सीटों की संख्या नहीं बदलता; यह केवल मौजूदा सीटों का 33% महिलाओं के लिए earmarks करता है, जिसमें पहले से ही अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षित सीटें शामिल हैं। यह प्रावधान केवल अगले Census (अपेक्षित 2026) और उसके बाद की delimitation प्रक्रिया के बाद ही कार्यात्मक होगा, जिससे इसका प्रभाव 2029 के बाद के चुनावी चक्र तक धकेला जा सकता है। UPSC Relevance इस संशोधन को समझना GS 2 (Polity) के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विधायी प्रतिनिधित्व में लिंग समानता पर विकसित होते विमर्श को दर्शाता है।
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Quick Reference

Key Insight

106th Amendment महिलाओं की 33% आरक्षण को 2026 के बाद की जनगणना तक स्थगित करता है, जिससे आगामी चुनावों पर प्रभाव पड़ेगा

Key Facts

  1. संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 को सितंबर 2023 में पारित किया गया था।
  2. यह लोक Sabha और सभी Vidhan Sabhas में महिलाओं के लिए एक‑तिहाई (33%) सीटें आरक्षित करता है, बिना कुल सीटों की संख्या बढ़ाए।
  3. आरक्षण में पहले से आरक्षित SC/ST श्रेणियों की सीटें भी शामिल हैं।
  4. कार्यान्वयन 2026 की जनगणना के बाद की पोस्ट‑जनगणना सीमांकन प्रक्रिया से जुड़ा है; यह केवल सीमांकन के बाद प्रभावी होगा, संभवतः 2029 के बाद के चुनावों के लिए।
  5. विपक्षी दलों (कांग्रेस के नेतृत्व में) ने 2024 के चुनावों के लिए त्वरित कार्यान्वयन की मांग की, जिसे नई जनसांख्यिकीय डेटा की आवश्यकता का हवाला देते हुए NDA सरकार ने खारिज कर दिया।
  6. यह संशोधन 2024 की लोक Sabha की वर्तमान संरचना को प्रभावित नहीं करता; महिलाओं का आरक्षण केवल सीमांकन के बाद के अगले चुनावी चक्र में लागू होगा।

Background

यह संशोधन निर्वाचित निकायों में लैंगिक समानता की निरंतर मांग को दर्शाता है, जो भारतीय polity में एक प्रमुख विषय है। यह संवैधानिक परिवर्तन को सीमांकन प्रक्रिया से जोड़ता है, जिससे जनसांख्यिकीय डेटा, चुनावी सुधार और प्रतिनिधित्व के बीच की अंतःक्रिया उजागर होती है।

UPSC Syllabus

  • Prelims_GS — National Current Affairs
  • Prelims_GS — Constitution and Political System
  • GS1 — Population and Associated Issues
  • GS2 — Parliament and State Legislatures - structure, functioning, powers and privileges
  • GS2 — Functions and responsibilities of Union and States
  • Prelims_GS — Modern India and Freedom Struggle

Mains Angle

GS 2 (Polity) – जब जनगणना‑आधारित सीमांकन पर निर्भरता हो, तो विधायिकाओं में लैंगिक आरक्षण को लागू करने की चुनौतियों पर चर्चा करें, और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करें।

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Full Article

Overview

Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023, लोकप्रिय रूप से Nari Shakti Vandan Adhiniyam को महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के उद्देश्य से पारित किया गया। हालांकि, इसका कार्यकारी क्लॉज़ कार्यान्वयन को पोस्ट‑census Census और उसके बाद की delimitation अभ्यास से जोड़ता है, जिससे यह परिवर्तन 2024 के सामान्य चुनाव से परे धकेल दिया गया है।

Key Developments

  • सितंबर 2023: संसद ने संशोधन पारित किया जिसमें एक‑तिहाई सीटें महिलाओं के लिए Lok Sabha और Vidhan Sabha में आरक्षित की गईं।
  • विपक्षी दल, जो Congress द्वारा नेतृत्व किए जा रहे हैं, 2024 के चुनावों के लिए तुरंत कार्यान्वयन की माँग करते हैं।
  • महिला अधिकार समूह पोस्ट‑census delimitation से जुड़ाव की आलोचना करते हैं, इसे जानबूझकर देरी मानते हैं।
  • शासक NDA इस माँग को अस्वीकार करता है, ताज़ा जनसांख्यिकीय डेटा के बिना निष्पक्षता और व्यवहार्यता की चिंताओं का हवाला देता है।

Important Facts

संशोधन कुल सीटों की संख्या नहीं बदलता; यह केवल मौजूदा सीटों का 33% महिलाओं के लिए earmarks करता है, जिसमें पहले से ही अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षित सीटें शामिल हैं। यह प्रावधान केवल अगले Census (अपेक्षित 2026) और उसके बाद की delimitation प्रक्रिया के बाद ही कार्यात्मक होगा, जिससे इसका प्रभाव 2029 के बाद के चुनावी चक्र तक धकेला जा सकता है।

UPSC Relevance

इस संशोधन को समझना GS 2 (Polity) के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विधायी प्रतिनिधित्व में लिंग समानता पर विकसित होते विमर्श को दर्शाता है।

Read Original on hindu

106th Amendment महिलाओं की 33% आरक्षण को 2026 के बाद की जनगणना तक स्थगित करता है, जिससे आगामी चुनावों पर प्रभाव पड़ेगा

Key Facts

  1. संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 को सितंबर 2023 में पारित किया गया था।
  2. यह लोक Sabha और सभी Vidhan Sabhas में महिलाओं के लिए एक‑तिहाई (33%) सीटें आरक्षित करता है, बिना कुल सीटों की संख्या बढ़ाए।
  3. आरक्षण में पहले से आरक्षित SC/ST श्रेणियों की सीटें भी शामिल हैं।
  4. कार्यान्वयन 2026 की जनगणना के बाद की पोस्ट‑जनगणना सीमांकन प्रक्रिया से जुड़ा है; यह केवल सीमांकन के बाद प्रभावी होगा, संभवतः 2029 के बाद के चुनावों के लिए।
  5. विपक्षी दलों (कांग्रेस के नेतृत्व में) ने 2024 के चुनावों के लिए त्वरित कार्यान्वयन की मांग की, जिसे नई जनसांख्यिकीय डेटा की आवश्यकता का हवाला देते हुए NDA सरकार ने खारिज कर दिया।
  6. यह संशोधन 2024 की लोक Sabha की वर्तमान संरचना को प्रभावित नहीं करता; महिलाओं का आरक्षण केवल सीमांकन के बाद के अगले चुनावी चक्र में लागू होगा।

Background & Context

यह संशोधन निर्वाचित निकायों में लैंगिक समानता की निरंतर मांग को दर्शाता है, जो भारतीय polity में एक प्रमुख विषय है। यह संवैधानिक परिवर्तन को सीमांकन प्रक्रिया से जोड़ता है, जिससे जनसांख्यिकीय डेटा, चुनावी सुधार और प्रतिनिधित्व के बीच की अंतःक्रिया उजागर होती है।

UPSC Syllabus Connections

Prelims_GS•National Current AffairsPrelims_GS•Constitution and Political SystemGS1•Population and Associated IssuesGS2•Parliament and State Legislatures - structure, functioning, powers and privilegesGS2•Functions and responsibilities of Union and StatesPrelims_GS•Modern India and Freedom Struggle

Mains Answer Angle

GS 2 (Polity) – जब जनगणना‑आधारित सीमांकन पर निर्भरता हो, तो विधायिकाओं में लैंगिक आरक्षण को लागू करने की चुनौतियों पर चर्चा करें, और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करें।

Analysis

Practice Questions

Prelims
Easy
Prelims MCQ

संवैधानिक संशोधन – लिंग आरक्षण

1 marks
5 keywords
GS2
Medium
Mains Short Answer

निर्वाचकीय सुधारों का जनगणना और सीमांकन से जुड़ाव

10 marks
4 keywords
GS2
Hard
Mains Essay

राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लिंग समानता और इसके संवैधानिक चुनौतियाँ

25 marks
6 keywords
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