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लोक सभा ने संशोधन पारित किया जिससे अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र स्थायी राजधानी बनाया गया

लोक सभा ने संशोधन पारित किया जिससे अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र स्थायी राजधानी बनाया गया
1 अप्रैल 2026 को, लोक सभा ने Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Bill, 2026 को पारित किया, जिससे कानूनी रूप से अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र स्थायी राजधानी घोषित किया गया। जबकि शासक Congress, BJP और TDP ने इस कदम का समर्थन किया, YSR Congress Party ने इसका विरोध किया, किसान मुआवजे और स्पष्ट वित्तीय योजना की मांग की, जिससे राजधानी‑शहर परियोजनाओं के राजनीतिक और शासन संबंधी चुनौतियों पर प्रकाश पड़ा।
अवलोकन Lok Sabha ने Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Bill, 2026 को 1 April 2026 को एक voice vote द्वारा मंजूर किया। संशोधन कानूनी रूप से Amaravati को आंध्र प्रदेश के उत्तराधिकारी राज्य की एकमात्र और स्थायी राजधानी के रूप में मान्यता देता है, जिससे भविष्य में इस निर्णय को बदलने के किसी भी प्रयास को समाप्त किया जाता है। मुख्य विकास बिल को Congress , BJP और TDP के सदस्यों के समर्थन के साथ पारित किया गया। YSRCP द्वारा किसान मुआवजे और स्पष्ट वित्तीय स्रोतों की मांग के साथ विरोध किया गया। संशोधन Section 5 को बदलकर “Amaravati” को नई राजधानी के रूप में सम्मिलित करता है, जो 2 June 2024 से प्रभावी होगा। बिल में 28 March 2026 की राज्य विधानसभा प्रस्ताव का उल्लेख है, जिसमें केंद्र से 2014 के अधिनियम में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य मूल Andhra Pradesh Reorganisation Act (2014) ने यह निर्धारित किया था कि हैदराबाद अधिकतम दस वर्षों तक सामान्य राजधानी के रूप में कार्य करेगा, जिसके बाद आंध्र प्रदेश को एक अलग राजधानी की आवश्यकता होगी। 2026 का संशोधन अमरावती में व्यापक योजना और बुनियादी ढाँचा कार्य के बाद राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को औपचारिक बनाता है। समर्थक तर्क देते हैं कि एकल, स्थायी राजधानी प्रशासनिक स्थिरता प्रदान करेगी, निवेश को आकर्षित करेगी, और राजस्व वृद्धि को सक्षम करेगी। आलोचक, विशेष रूप से TDP और YSRCP, किसान पुनर्वास की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं।
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Quick Reference

Key Insight

Amaravati को Andhra Pradesh की एकमात्र स्थायी राजधानी घोषित किया गया, जिससे केंद्र‑राज्य राजधानी नीति पर प्रकाश पड़ता है।

Key Facts

  1. Lok Sabha ने 1 अप्रैल 2026 को आवाज़ मतदान द्वारा Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Bill, 2026 को पारित किया।
  2. संशोधन कानूनी रूप से Amaravati को Andhra Pradesh के शेष राज्य की एकमात्र और स्थायी राजधानी घोषित करता है।
  3. 2014 Andhra Pradesh Reorganisation Act के Section 5 में संशोधन किया गया; यह संशोधन 2 जून 2024 से प्रभावी माना गया है।
  4. Bill को Congress, BJP और TDP से पार‑पार्टी समर्थन मिला, जबकि YSRCP ने किसान मुआवजा और स्पष्ट वित्तपोषण की मांग करते हुए इसका विरोध किया।
  5. संशोधन में 28 मार्च 2026 की Andhra Pradesh Legislative Assembly के प्रस्ताव का उल्लेख है, जिसमें 2014 Act में केंद्र द्वारा संशोधन की मांग की गई है।

Background

2014 Andhra Pradesh Reorganisation Act ने Hyderabad को दस वर्षों के लिए साझा राजधानी निर्धारित किया था, जिसके बाद शेष राज्य के लिए एक अलग राजधानी की आवश्यकता थी। 2026 का संशोधन Amaravati को स्थायी राजधानी के रूप में विकसित करने के पहले के निर्णय को औपचारिक बनाता है, जो संघीय शासन में प्रशासनिक केंद्रीकरण, क्षेत्रीय विकास और राजनीतिक सहमति के मुद्दों को दर्शाता है।

UPSC Syllabus

  • Prelims_GS — National Current Affairs
  • Prelims_GS — Constitution and Political System

Mains Angle

GS II – राजनीति एवं शासन: एक राज्य के लिए एकल स्थायी राजधानी निर्धारित करने के संवैधानिक और प्रशासनिक प्रभावों पर चर्चा करें, Andhra Pradesh के 2026 संशोधन को केस स्टडी के रूप में उपयोग करते हुए।

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  4. लोक सभा ने संशोधन पारित किया जिससे अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र स्थायी राजधानी बनाया गया
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Full Article

अवलोकन

Lok Sabha ने Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Bill, 2026 को 1 April 2026 को एक voice vote द्वारा मंजूर किया। संशोधन कानूनी रूप से Amaravati को आंध्र प्रदेश के उत्तराधिकारी राज्य की एकमात्र और स्थायी राजधानी के रूप में मान्यता देता है, जिससे भविष्य में इस निर्णय को बदलने के किसी भी प्रयास को समाप्त किया जाता है।

मुख्य विकास

  • बिल को Congress, BJP और TDP के सदस्यों के समर्थन के साथ पारित किया गया।
  • YSRCP द्वारा किसान मुआवजे और स्पष्ट वित्तीय स्रोतों की मांग के साथ विरोध किया गया।
  • संशोधन Section 5 को बदलकर “Amaravati” को नई राजधानी के रूप में सम्मिलित करता है, जो 2 June 2024 से प्रभावी होगा।
  • बिल में 28 March 2026 की राज्य विधानसभा प्रस्ताव का उल्लेख है, जिसमें केंद्र से 2014 के अधिनियम में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

मूल Andhra Pradesh Reorganisation Act (2014) ने यह निर्धारित किया था कि हैदराबाद अधिकतम दस वर्षों तक सामान्य राजधानी के रूप में कार्य करेगा, जिसके बाद आंध्र प्रदेश को एक अलग राजधानी की आवश्यकता होगी। 2026 का संशोधन अमरावती में व्यापक योजना और बुनियादी ढाँचा कार्य के बाद राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को औपचारिक बनाता है।

समर्थक तर्क देते हैं कि एकल, स्थायी राजधानी प्रशासनिक स्थिरता प्रदान करेगी, निवेश को आकर्षित करेगी, और राजस्व वृद्धि को सक्षम करेगी। आलोचक, विशेष रूप से TDP और YSRCP, किसान पुनर्वास की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं।

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Amaravati को Andhra Pradesh की एकमात्र स्थायी राजधानी घोषित किया गया, जिससे केंद्र‑राज्य राजधानी नीति पर प्रकाश पड़ता है।

Key Facts

  1. Lok Sabha ने 1 अप्रैल 2026 को आवाज़ मतदान द्वारा Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Bill, 2026 को पारित किया।
  2. संशोधन कानूनी रूप से Amaravati को Andhra Pradesh के शेष राज्य की एकमात्र और स्थायी राजधानी घोषित करता है।
  3. 2014 Andhra Pradesh Reorganisation Act के Section 5 में संशोधन किया गया; यह संशोधन 2 जून 2024 से प्रभावी माना गया है।
  4. Bill को Congress, BJP और TDP से पार‑पार्टी समर्थन मिला, जबकि YSRCP ने किसान मुआवजा और स्पष्ट वित्तपोषण की मांग करते हुए इसका विरोध किया।
  5. संशोधन में 28 मार्च 2026 की Andhra Pradesh Legislative Assembly के प्रस्ताव का उल्लेख है, जिसमें 2014 Act में केंद्र द्वारा संशोधन की मांग की गई है।

Background & Context

2014 Andhra Pradesh Reorganisation Act ने Hyderabad को दस वर्षों के लिए साझा राजधानी निर्धारित किया था, जिसके बाद शेष राज्य के लिए एक अलग राजधानी की आवश्यकता थी। 2026 का संशोधन Amaravati को स्थायी राजधानी के रूप में विकसित करने के पहले के निर्णय को औपचारिक बनाता है, जो संघीय शासन में प्रशासनिक केंद्रीकरण, क्षेत्रीय विकास और राजनीतिक सहमति के मुद्दों को दर्शाता है।

UPSC Syllabus Connections

Prelims_GS•National Current AffairsPrelims_GS•Constitution and Political System

Mains Answer Angle

GS II – राजनीति एवं शासन: एक राज्य के लिए एकल स्थायी राजधानी निर्धारित करने के संवैधानिक और प्रशासनिक प्रभावों पर चर्चा करें, Andhra Pradesh के 2026 संशोधन को केस स्टडी के रूप में उपयोग करते हुए।

Analysis

Practice Questions

GS1
Easy
Prelims MCQ

भारतीय राजनीति – राज्य पुनर्गठन पर संवैधानिक प्रावधान

1 marks
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GS2
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Mains Short Answer

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